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गेहूं घोटाला: सिरसा सेशन कोर्ट ने खारिज की 3 डीपो होल्डर्स की जमानत याचिका - सिरसा सेशन कोर्ट याचिका खारिज

गुरुवार को भी तीन डीपो होल्डर्स ने खुद को बेकसूर बताकर सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीनों डीपो होल्डर्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

सिरसा डिपो होल्डर जामनत याचिका खारिज
सिरसा सेशन कोर्ट ने खारिज की 3 डीपो होल्डर्स की जमानत याचिका
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Published : Jan 8, 2021, 11:01 AM IST

सिरसा: चार साल पहले हुए 15 हजार क्विंटल गेहूं घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अधिकारी और डिपो होल्डर जहां अग्रिम जमानत याचिका लगाकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं अब दूसरी तरफ सिरसा कोर्ट भी मामले पर सख्ती दिखाते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर रही है.

गुरुवार को भी तीन डीपो होल्डर्स ने खुद को बेकसूर बताकर सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीनों डीपो होल्डर्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करेगी.

ये भी पढ़िए: जींद: छेड़छाड़ का विरोध करने पर की थी युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बता दें कि इस मामले में अब तक एक डीएफएससी सहित दो एएफएसओ, दो सब इंस्पेक्टर और तीन डीपो होल्डर गिरफ्तार हो चुके हैं. बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है. गेहूं गबन में शामिल रविंद्र, विवेक और वैदवाला निवासी भजनलाल नाम के डीपो होल्डर ने अपने वकील के जरिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी.

कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

डिपू होल्डर्स की तरफ से लगाई गई याचिका में जमानत के लिए विभागीय अधिकारियों की ओर से की गई जांच को आधार बनाया गया था. कोर्ट को आरोपी पक्ष के वकील ने बताया कि उन्हें विभाग ने जांच में निर्दोष दे रखा है, इसलिए उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है और इस आधार पर उन्हें जमानत दे देनी चाहिए.

पुलिस ने मजबूती से रखा अपना पक्ष

उधर पुलिस ने मजूबती से इस याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में अपना पक्ष रखा. पुलिस ने बताया उनके विभाग की जांच सिविल मेटर है, जबकि हम अपराधिक मामले की जांच कर रहे हैं. ये घोटाला अधिकारियों और डीपो होस्डर्स की मिलीभगत से ही हुआ है. ऐसे में उनकी जांच का कोई आधार नही बनता, इसलिए इस मामले में डीपो होल्डर्स को जमानत नहीं दी जाए.

सिरसा: चार साल पहले हुए 15 हजार क्विंटल गेहूं घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अधिकारी और डिपो होल्डर जहां अग्रिम जमानत याचिका लगाकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं अब दूसरी तरफ सिरसा कोर्ट भी मामले पर सख्ती दिखाते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर रही है.

गुरुवार को भी तीन डीपो होल्डर्स ने खुद को बेकसूर बताकर सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीनों डीपो होल्डर्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करेगी.

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बता दें कि इस मामले में अब तक एक डीएफएससी सहित दो एएफएसओ, दो सब इंस्पेक्टर और तीन डीपो होल्डर गिरफ्तार हो चुके हैं. बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है. गेहूं गबन में शामिल रविंद्र, विवेक और वैदवाला निवासी भजनलाल नाम के डीपो होल्डर ने अपने वकील के जरिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी.

कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

डिपू होल्डर्स की तरफ से लगाई गई याचिका में जमानत के लिए विभागीय अधिकारियों की ओर से की गई जांच को आधार बनाया गया था. कोर्ट को आरोपी पक्ष के वकील ने बताया कि उन्हें विभाग ने जांच में निर्दोष दे रखा है, इसलिए उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है और इस आधार पर उन्हें जमानत दे देनी चाहिए.

पुलिस ने मजबूती से रखा अपना पक्ष

उधर पुलिस ने मजूबती से इस याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में अपना पक्ष रखा. पुलिस ने बताया उनके विभाग की जांच सिविल मेटर है, जबकि हम अपराधिक मामले की जांच कर रहे हैं. ये घोटाला अधिकारियों और डीपो होस्डर्स की मिलीभगत से ही हुआ है. ऐसे में उनकी जांच का कोई आधार नही बनता, इसलिए इस मामले में डीपो होल्डर्स को जमानत नहीं दी जाए.

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