सिरसा: जिला बार एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कोरोना काल में कालाबाजारी करने वालों को झटका दिया है. कोरोना की महामारी से जूझ रही जनता के लिए सिरसा बार एसोसिएशन का निर्णय राहत लेकर आया है. एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति आपदा के इस समय में ऑक्सीजन, दवाइयों, इंजेक्शन और अन्य जरूरी चीजों की कालाबाजारी में संलिप्त मिलाता है तो उसके मुकदमे की पैरवी सिरसा के वकील नहीं करेंगे.
फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सिरसा बार एसोसिएशन के सचिव सौरभ नागपाल ने बताया कि इस समय पूरी मानवता महामारी के संकट का सामना कर रही है. ऐसे समय में किसी को भी जरूरी चीजों की कालाबाज़ारी से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर कालाबाजारी करना गलत है. वहीं इंसानियत के तौर पर भी ये गलत है. ऐसे समय में कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला जिला बार ने लिया है.
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पुलिस कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ करेगी. उनके खिलाफ मुकदमें भी दर्ज होंगे, लेकिन बार एसोसिएशन के फैसले के मुताबिक कोई वकील कालाबाजारी के कृत्य में संलिप्त व्यक्ति के लिए वकालत नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि ये ऐसा समय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नैतिक और राष्ट्रहित में जिम्मेवारी निभानी चाहिए. इस अपील के साथ ही जिला बार ने ये निर्णय लिया है.