सिरसा: पूरी दुनिया में करोना वायरस से हाहाकार मचा है. भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है. वहीं इस बीच हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आदेश जारी कर मास्क और हैंड सेनेटाइजर को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के दायरे में शामिल किया है.
कोरोना वायरस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जनता को डरने और घबराने के बजाय जागरुक होने की जरूरत है. हरियाणा सरकार की ओर से फेस मास्क और हैंड सेनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया है.
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उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कोरोना वायरस के प्रभाव से लोगों को डरने और घबराने की बजाये जागरूक रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए कड़े कदम उठा रही है. फेस मास्क और हैंड सेनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया है. अगर कोई व्यक्ति इन वस्तुओं की जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी करवाई की जाएगी.
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देश
- 1. भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें.
- 2. अगर खांसी और बुखार हो तो किसी के संपर्क में ना आएं.
- 3. बिना हाथ धोए आंख-मुंह और नाक को ना छुएं.
- 4. सार्वजनिक स्थानों में ना थूकें.
- 5. बुखार-खांसी होने या सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
- 6. डॉक्टर के पास जाने के दौरान अपना मुंह और नाक ढकें रहें.
- 7. किसी भी तरह की दिक्कत होने पर 011-23978046 पर संपर्क करें या फिर ncov2019@gmail.com पर मेल करें.
- 8. अपने हाथ को साबुन-पानी या फिर एल्कोहल वाले हैंड रब से धोएं.
- 9. खांसी या छींकने के दौरान टीशू या कपड़े से मुंह जरूर ढकें.
- 10. इस्तेमाल किए गए टीशू को कूड़ेदान में जरूर डालें.