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'हनीप्रीत से देशद्रोह की धारा हटना पुलिस और सरकार की नाकामी'

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Published : Nov 2, 2019, 5:25 PM IST

पंचकूला में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हनीप्रित समेत सभी आरोपियों से देशद्रोह की धारा हटा दी है. देशद्रोह की धारा हटने को रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल ने सरकार और पुलिस की बड़ी नाकामी बताया है.

हनीप्रीत के ऊपर से हटी देशद्रोह की धारा, छत्रपति के बेटे ने पुलिस और सरकार का बताया फेलियर

सिरसा: डेरा प्रमुख राम रहीम की गिरफ्तारी के दौरान पंचकूला में हिंसा भड़काने के मामले में मुख्य आरोपी राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है. पंचकूला कोर्ट ने हनीप्रित समेत सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटा दी है. वहीं देशद्रोह की धारा हटने पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने प्रतिक्रिया दी.

हनीप्रीत के ऊपर से देशद्रोह की धारा हटी

अंशुल छत्रपति ने कि जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के इशारे पर डेरे के अंदर हिंसा की साजिश रची गई और जो लोग इस साजिश में शामिल थे अगर उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा हटा ली जाती है तो ये पुलिस का फेलियर है. अंशुल ने कहा कि दो साल के बाद भी सरकार और पुलिस सबूत जुटाने में नाकाम रही.

हनीप्रीत के ऊपर से देशद्रोह की धारा हटने पर अंशुल छत्रपति की प्रतिक्रिया

'देशद्रोह की धारा हटना सरकार और पुलिस का फेलियर'
अंशुल ने कहा कि राम रहीम पर देशद्रोह की धारा न लगाना और हनीप्रीत के ऊपर से देशद्रोह की धारा हटाया जाना कही न कही ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करेगी. अंशुल ने कहा कि जो लोग इस हिंसा में शामिल थे अगर उन्हें सजा नहीं मिलती है तो ये हरियाणा पुलिस और सरकार का फेलियर है.

हनीप्रीत और दूसरे आरोपियों पर ये हैं आरोप
हनीप्रीत के खिलाफ एफआइआर नंबर 345 में आइपीसी की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज है. हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी है.

पंचकूला हिंसा मामले की मुख्य आरोपी हनीप्रीत को राहत, कोर्ट ने हटाई देश द्रोह की धारा

कौन थे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ?

  • साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी
  • रामचंद्र छत्रपति लगातार अपने समाचार पत्र में डेरे में होने वाले अनर्थ से जुड़ी ख़बरों को छाप रहे थे.
  • सिरसा में हुए दो साध्वियों के साथ हुए रेप की खबर को छत्रपति ने अपने अखबार 'पूरा सच' में छापा था.
  • इस पूरी घटना का खुलासा जिस गुमनाम चिट्ठी से हुआ वो छत्रपति ने अपने अखबार में प्रकाशित की थी.
  • उस वक्त ये चिट्ठी तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, समेत कई संस्थानों में भेजी गई थी.
  • तीन पेज की चिट्ठी हाथ आने के बाद छत्रपति ने डेरा प्रमुख के बारे में अपने अखबार में छापा था.
  • जिसके बाद अक्टूबर 24, 2002 को छत्रपति पर घर के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया.
  • छत्रपति की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई.

सिरसा: डेरा प्रमुख राम रहीम की गिरफ्तारी के दौरान पंचकूला में हिंसा भड़काने के मामले में मुख्य आरोपी राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है. पंचकूला कोर्ट ने हनीप्रित समेत सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटा दी है. वहीं देशद्रोह की धारा हटने पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने प्रतिक्रिया दी.

हनीप्रीत के ऊपर से देशद्रोह की धारा हटी

अंशुल छत्रपति ने कि जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के इशारे पर डेरे के अंदर हिंसा की साजिश रची गई और जो लोग इस साजिश में शामिल थे अगर उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा हटा ली जाती है तो ये पुलिस का फेलियर है. अंशुल ने कहा कि दो साल के बाद भी सरकार और पुलिस सबूत जुटाने में नाकाम रही.

हनीप्रीत के ऊपर से देशद्रोह की धारा हटने पर अंशुल छत्रपति की प्रतिक्रिया

'देशद्रोह की धारा हटना सरकार और पुलिस का फेलियर'
अंशुल ने कहा कि राम रहीम पर देशद्रोह की धारा न लगाना और हनीप्रीत के ऊपर से देशद्रोह की धारा हटाया जाना कही न कही ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करेगी. अंशुल ने कहा कि जो लोग इस हिंसा में शामिल थे अगर उन्हें सजा नहीं मिलती है तो ये हरियाणा पुलिस और सरकार का फेलियर है.

हनीप्रीत और दूसरे आरोपियों पर ये हैं आरोप
हनीप्रीत के खिलाफ एफआइआर नंबर 345 में आइपीसी की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज है. हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी है.

पंचकूला हिंसा मामले की मुख्य आरोपी हनीप्रीत को राहत, कोर्ट ने हटाई देश द्रोह की धारा

कौन थे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ?

  • साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी
  • रामचंद्र छत्रपति लगातार अपने समाचार पत्र में डेरे में होने वाले अनर्थ से जुड़ी ख़बरों को छाप रहे थे.
  • सिरसा में हुए दो साध्वियों के साथ हुए रेप की खबर को छत्रपति ने अपने अखबार 'पूरा सच' में छापा था.
  • इस पूरी घटना का खुलासा जिस गुमनाम चिट्ठी से हुआ वो छत्रपति ने अपने अखबार में प्रकाशित की थी.
  • उस वक्त ये चिट्ठी तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, समेत कई संस्थानों में भेजी गई थी.
  • तीन पेज की चिट्ठी हाथ आने के बाद छत्रपति ने डेरा प्रमुख के बारे में अपने अखबार में छापा था.
  • जिसके बाद अक्टूबर 24, 2002 को छत्रपति पर घर के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया.
  • छत्रपति की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई.
Intro:एंकर - पंचकुला हिंसा मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुँह बोली बेटी हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर से देश द्रोह की धारा हटाए जाने को लेकर दिवंगत पत्रकार राम चंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति का बयान आया है अंशुल ने कहा कि जिस तरह से डेरा के अंदर इस पुरे मामले की साजिश रची गई और आज यदि उनके खिलाफ पुलिस और सरकार देश द्रोह के मामले में सबूत पेश नहीं कर पाई तो ये पुलिस और सरकार का फेलियर है |

Body:वीओ- अंशुल ने कहा कि जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के इशारे पर डेरा के अंदर हिंसा की साजिश रची गई और जो लोग इस साजिश में शामिल थे अगर उनके खिलाफ देश द्रोह की धारा हटा ली जाती है तो पुलिस का फेलियर है | अंशुल ने कहा कि दो साल के बाद भी सरकार और पुलिस ये साबित करने में नाकाम रही है वही अंशुल ने कहा कि डेरा प्रमुख पर देश द्रोह की धारा न लगाना हनीप्रीत से देश द्रोह की धारा हट जाना कही न कही ऐसी घटनाओ को बढ़ावा देने का काम करेगी अंशुल ने कहा कि जो लोग इस हिंसा में शामिल थे यदि उन्हें उनके अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता तो ये सरकार और पुलिस का फेलियर है |

बाइट- अंशुल छत्रपति
Conclusion:
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