रोहतक: सरकार की हिदायतों के अनुसार दुकानदार अब दुकान खोल सकेंगे. बशर्ते उन्हें शोशल डिस्टेंस और सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार चलना होगा. अब जरूरी सामान की दुकानें सुबह 9:00 बजे से 5:00 बजे तक खुल सकेंगी. यही नहीं शाम को 7:00 बजे से सुबह के 7:00 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी. जिसमें किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलेगी.
भीड़भाड़ वाले इलाकों को पर कड़ी निगरानी में रखा जाएगा. सरकारी हिदायतओं के अनुसार दुकानदारों को मास्क सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है. दिन में दो बार दुकान को सैनिटाइज करना होगा. सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना होगा. अगर नियमों की अवहेलना की गई तो दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई होगी. इस बारे में मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त आरएस वर्मा ने कहा कि...
छूट के दौरान जिन जरूरी सामान की सप्लाई होगी, उनमें दूध और दूध से बनी चीजें, कपड़ा, जर्नल स्टोर, फल सब्जी, दवाई मेडिकल से संबंधित सेवाएं शामिल हैं. इसके अलावा फोटो स्टेट, वीटा बूट, टायर-ट्यूब, खिलौने, चाय-कॉफी, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, टेंट हाउस और रेडीमेट कपड़ा आदि की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखना होगा.
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इसके अलावा प्रशासन की ओर से प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की योजना भी बनाई जा रही है. मजदूर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अगर मजदूरों को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो वो प्रशासन की मदद ले सकते हैं.