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महिला ने पहले पति से तलाक लिए बिना कर ली दूसरी शादी, पुलिस केस दर्ज - आर्य नगर पुलिस स्टेशन रोहतक

रोहतक में एक महिला ने पहले पति से तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी कर ली. यही नहीं दूसरे पति का आरोप है कि महिला उसे ब्लैकमेल करके पैसे की मांग कर रही है. महिला के खिलाफ आर्य नगर पुलिस स्टेशन रोहतक (Arya Nagar Police Station Rohtak) में मामला दर्ज कर लिया गया है.

रोहतक में महिला की दूसरी शादी
रोहतक में महिला की दूसरी शादी
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Published : Apr 12, 2023, 11:11 AM IST

Updated : Apr 12, 2023, 1:38 PM IST

रोहतक: सोनीपत जिले के कुंडली की युवती ने पहले पति से तलाक लिए बगैर ही जवाहर नगर रोहतक के एक युवक से दूसरी शादी कर ली. इस बात का खुलासा हुआ तो अब युवती दूसरे पति को ब्लैकमेल कर रही है. आर्य नगर पुलिस स्टेशन में जांच के बाद इस संबंध में बुधवार को केस दर्ज कर लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक जवाहर नगर रोहतक निवासी सोमनाथ की शादी 4 नवंबर 2017 को सोनीपत जिले के कुंडली की रहने वाली मीनू के साथ सोनीपत के गुरूद्वारा क्लींगधर साहिब में हुई थी. सोमनाथ का कहना है कि शादी के बाद उसको पता चला कि मीनू की पहले गुजरात के योगेश उर्फ विक्की के साथ शादी हो चुकी है और दोनों का तलाक नहीं हुआ है. अब भी मीनू व योगेश में मोबाइल फोन पर बातचीत होती है.

Rohtak Crime News
महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

सोमनाथ के मुताबिक जब इस बारे में उसने मीनू और उसकी मां रेणुका से बात की तो दोनों ने कहा कि वे ऐसे ही लोगों को फंसाकर झूठी शादी कराते हैं और फिर ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते हैं. साथ ही सोमनाथ को भी इस बारे में पुलिस में शिकायत करने पर जाने से मारने और झूठे केस में फंसवाने की धमकी दी. सोमनाथ का कहना है कि पिछले साल जुलाई में मीनू ने उसकी मां के साथ मारपीट व जान से मारने की कोशिश भी की थी. हालांकि इसके बावजूद मीनू को सुधरने का मौका दिया गया लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और अब भी जान से मारने की धमकी देती है और पैसों की डिमांड करती है.

रोहतक में महिला की दूसरी शादी
पीड़ित सोमनाथ ने इस संबंध में केस दर्ज कराया है.

सोमनाथ ने शादी को रद्द करवाने के लिए फैमिली कोर्ट में केस भी किया हुआ है. पीड़ित का कहना है कि इस बारे में एसपी रोहतक को शिकायत दी गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. सोमनाथ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम भी शिकायत भेज दी है. मुख्यमंत्री कार्यालय से यह शिकायत रोहतक आईजी को भेजी गई. आईजी ने एसपी रोहतक को शिकायत की जांच करने के लिए कहा. एसपी ने आर्य नगर पुलिस स्टेशन को जांच सौंपी. जांच के बाद अब इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 495, 506, 384, 511, 34 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

ये भी पढ़ें- रोहतक में ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान साइबर ठगी, रिफंड और रिवॉर्ड का लालच देकर 98 हजार ठगे

रोहतक: सोनीपत जिले के कुंडली की युवती ने पहले पति से तलाक लिए बगैर ही जवाहर नगर रोहतक के एक युवक से दूसरी शादी कर ली. इस बात का खुलासा हुआ तो अब युवती दूसरे पति को ब्लैकमेल कर रही है. आर्य नगर पुलिस स्टेशन में जांच के बाद इस संबंध में बुधवार को केस दर्ज कर लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक जवाहर नगर रोहतक निवासी सोमनाथ की शादी 4 नवंबर 2017 को सोनीपत जिले के कुंडली की रहने वाली मीनू के साथ सोनीपत के गुरूद्वारा क्लींगधर साहिब में हुई थी. सोमनाथ का कहना है कि शादी के बाद उसको पता चला कि मीनू की पहले गुजरात के योगेश उर्फ विक्की के साथ शादी हो चुकी है और दोनों का तलाक नहीं हुआ है. अब भी मीनू व योगेश में मोबाइल फोन पर बातचीत होती है.

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महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

सोमनाथ के मुताबिक जब इस बारे में उसने मीनू और उसकी मां रेणुका से बात की तो दोनों ने कहा कि वे ऐसे ही लोगों को फंसाकर झूठी शादी कराते हैं और फिर ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते हैं. साथ ही सोमनाथ को भी इस बारे में पुलिस में शिकायत करने पर जाने से मारने और झूठे केस में फंसवाने की धमकी दी. सोमनाथ का कहना है कि पिछले साल जुलाई में मीनू ने उसकी मां के साथ मारपीट व जान से मारने की कोशिश भी की थी. हालांकि इसके बावजूद मीनू को सुधरने का मौका दिया गया लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और अब भी जान से मारने की धमकी देती है और पैसों की डिमांड करती है.

रोहतक में महिला की दूसरी शादी
पीड़ित सोमनाथ ने इस संबंध में केस दर्ज कराया है.

सोमनाथ ने शादी को रद्द करवाने के लिए फैमिली कोर्ट में केस भी किया हुआ है. पीड़ित का कहना है कि इस बारे में एसपी रोहतक को शिकायत दी गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. सोमनाथ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम भी शिकायत भेज दी है. मुख्यमंत्री कार्यालय से यह शिकायत रोहतक आईजी को भेजी गई. आईजी ने एसपी रोहतक को शिकायत की जांच करने के लिए कहा. एसपी ने आर्य नगर पुलिस स्टेशन को जांच सौंपी. जांच के बाद अब इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 495, 506, 384, 511, 34 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

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Last Updated : Apr 12, 2023, 1:38 PM IST
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