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Rohtak Crime News: बेटे की हत्या की गवाही देने पर शख्स को जान से मारने की धमकी, मुख्य आरोपी के पिता पर आरोप - रोहतक सिविल लाइन पुलिस स्टेशन

Rohtak Crime News: रोहतक कोर्ट में गवाही देने आए एक शख्स को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. पीड़ित का आरोप है कि हत्या के मुख्य आरोपी के पिता और चाचा ने उसे धमकी दी है.

Rohtak gijhi village murder case
रोहतक में बेटे की हत्या की गवाही देने पर शख्स को जान से मारने की धमकी
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Published : Dec 21, 2021, 10:17 AM IST

Updated : Dec 21, 2021, 4:03 PM IST

रोहतक: रोहतक के गिझी गांव में युवक की हत्या मामले में (Rohtak gijhi village murder case) अब नया मोड़ सामने आया है. मृतक युवक के पिता का आरोप है कि हत्या के मुख्य आरोपी के पिता और चाचा ने उन्हें गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी है. अब इस मामले में करीब डेढ महीने की जांच के बाद रोहतक सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ने इस बारे में केस दर्ज कर लिया है. पहले इस मामले की जांच सांपला पुलिस स्टेशन और फिर आर्य नगर पुलिस स्टेशन ने भी की थी, लेकिन जिस जगह पर यह धमकी दी गई, वह सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है. इसी आधार पर अब केस दर्ज हुआ है.

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक 15 जुलाई 2020 को गिझी गांव निवासी पूर्व सैनिक जयपाल का 19 वर्षीय पुत्र सतबीर मोटरसाइकिल पर समचाना गांव के नजदीक ड्रेन की ओर गया था. एक अन्य मोटरसाइकिल पर गिझी गांव के चांद, विनोद और टिंकू भी उसके साथ गए थे. सतबीर रात तक घर नहीं लौटा. अगले दिन 16 जुलाई को सतबीर का शव ड्रेन में मिला. उसके कान से खून निकल रहा था. सांपला पुलिस स्टेशन ने मृतक के पिता जयपाल की शिकायत पर चांद, विनोद, टिंकू व एक अन्य आरोपी प्रियांशु के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 34 के तहत हत्या का केस दर्ज किया था. इसके बाद इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल हत्या का यह केस रोहतक में एडिशनल सेशन जज राकेश सिंह की कोर्ट में विचाराधीन है.

इसी सिलसिले में जयपाल 2 अन्य गवाहों के साथ कोर्ट में गवाही देने के लिए आया था. जयपाल का आरोप है कि गवाही देने के बाद जब वह वापस जा रहा था, तो रास्ते में आरोपी प्रियांशु के पिता इकबाल और चाचा सुरेंद्र ने रास्ते में रोक लिया, फिर धमकी दी (Rohtak Murder Witness received threat to kill) कि अगर वह आरोपी चांद, विनोद, टिंकू और प्रियांशु के खिलाफ गवाही देगा तो उसे भी मार दिया जाएगा. इससे पहले भी इकबाल और सुरेंद्र केस के संबंध में गवाही नहीं देने के लिए कई ग्रामीणों से दबाव दिलवा चुके हैं. जिसके बारे में गांव के सरपंच से शिकायत दी और सरपंच ने कुछ गलत नहीं होने की बात कही थी.

ये पढ़ें- पलवल में युवक की गोली मारकर हत्या, गांव के दो लड़कों पर लगा आरोप

जयपाल ने धमकी के इस मामले की शिकायत सांपला पुलिस स्टेशन में दी है. सांपला पुलिस की ओर से मामले की जांच कराई गई और फिर इस मामले को आर्य नगर पुलिस स्टेशन के पास भेज दिया गया. आर्य नगर पुलिस स्टेशन ने भी मामले की जांच की, लेकिन ये मामला उसके कार्यक्षेत्र में नहीं पाया गया. इसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन को जांच के लिए मामला भेजा गया. सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में यह मामला मानसरोवर पार्क, सुभाष चौक के नजदीक हुआ था. जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 195 ए, 506, 34 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

ये भी पढ़ें-हिसार में 5 मौत मामला: मोक्ष पाने के लिए पूरे परिवार को उतार दिया मौत के घाट, खुद भी की आत्महत्या !

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रोहतक: रोहतक के गिझी गांव में युवक की हत्या मामले में (Rohtak gijhi village murder case) अब नया मोड़ सामने आया है. मृतक युवक के पिता का आरोप है कि हत्या के मुख्य आरोपी के पिता और चाचा ने उन्हें गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी है. अब इस मामले में करीब डेढ महीने की जांच के बाद रोहतक सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ने इस बारे में केस दर्ज कर लिया है. पहले इस मामले की जांच सांपला पुलिस स्टेशन और फिर आर्य नगर पुलिस स्टेशन ने भी की थी, लेकिन जिस जगह पर यह धमकी दी गई, वह सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है. इसी आधार पर अब केस दर्ज हुआ है.

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक 15 जुलाई 2020 को गिझी गांव निवासी पूर्व सैनिक जयपाल का 19 वर्षीय पुत्र सतबीर मोटरसाइकिल पर समचाना गांव के नजदीक ड्रेन की ओर गया था. एक अन्य मोटरसाइकिल पर गिझी गांव के चांद, विनोद और टिंकू भी उसके साथ गए थे. सतबीर रात तक घर नहीं लौटा. अगले दिन 16 जुलाई को सतबीर का शव ड्रेन में मिला. उसके कान से खून निकल रहा था. सांपला पुलिस स्टेशन ने मृतक के पिता जयपाल की शिकायत पर चांद, विनोद, टिंकू व एक अन्य आरोपी प्रियांशु के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 34 के तहत हत्या का केस दर्ज किया था. इसके बाद इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल हत्या का यह केस रोहतक में एडिशनल सेशन जज राकेश सिंह की कोर्ट में विचाराधीन है.

इसी सिलसिले में जयपाल 2 अन्य गवाहों के साथ कोर्ट में गवाही देने के लिए आया था. जयपाल का आरोप है कि गवाही देने के बाद जब वह वापस जा रहा था, तो रास्ते में आरोपी प्रियांशु के पिता इकबाल और चाचा सुरेंद्र ने रास्ते में रोक लिया, फिर धमकी दी (Rohtak Murder Witness received threat to kill) कि अगर वह आरोपी चांद, विनोद, टिंकू और प्रियांशु के खिलाफ गवाही देगा तो उसे भी मार दिया जाएगा. इससे पहले भी इकबाल और सुरेंद्र केस के संबंध में गवाही नहीं देने के लिए कई ग्रामीणों से दबाव दिलवा चुके हैं. जिसके बारे में गांव के सरपंच से शिकायत दी और सरपंच ने कुछ गलत नहीं होने की बात कही थी.

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जयपाल ने धमकी के इस मामले की शिकायत सांपला पुलिस स्टेशन में दी है. सांपला पुलिस की ओर से मामले की जांच कराई गई और फिर इस मामले को आर्य नगर पुलिस स्टेशन के पास भेज दिया गया. आर्य नगर पुलिस स्टेशन ने भी मामले की जांच की, लेकिन ये मामला उसके कार्यक्षेत्र में नहीं पाया गया. इसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन को जांच के लिए मामला भेजा गया. सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में यह मामला मानसरोवर पार्क, सुभाष चौक के नजदीक हुआ था. जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 195 ए, 506, 34 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

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Last Updated : Dec 21, 2021, 4:03 PM IST
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