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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा, 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

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Published : May 8, 2022, 9:29 AM IST

Rohtak Crime News: नाबालिग से रेप मामले (rape case in Rohtak) में रोहतक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

rape case in Rohtak
rape case in Rohtak

रोहतक: नाबालिग लड़की से रेप (minor raped in Rohtak) मामले में रोहतक फास्ट ट्रैक कोर्ट (Rohtak fast track court) ने दोषी को 20 साल की कैद और 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि ना भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में रोहतक के महम पुलिस स्टेशन ने साल 2020 में रेप की एफआईआर दर्ज की थी. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती.

जानकारी के अनुसार साल 2020 में रोहतक जिला के एक गांव की महिला ने महम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी. महिला ने बताया कि वह अपने पति, जेठानी और अपने चार साल की बेटी के साथ खेत गई थी. महिला और उसका पति खेत में काम कर रहे थे, जबकि उनकी बेटी पेड़ के नीचे खेल रही थी. जब वह खाना खाने के लिए अपने बेटी के पास पहुंची, तो देखा गांव की बुजुर्ग रामपाल बच्ची के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहे थे.

ये भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

महिला के शोर माचने पर बुजुर्ग व्यक्ति मौके से फरार हो गया. जिसके बाद महिला ने रोहतक के महम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. महिला की लिखित शिकायत पर रोहतक महम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 एबी और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया. आरोपी को गिरफ्तार कर महम पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया. शनिवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए रोहतक जिला के गांव महम निवासी 72 वर्षीय प्रवीण कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई व कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना ना भरने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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रोहतक: नाबालिग लड़की से रेप (minor raped in Rohtak) मामले में रोहतक फास्ट ट्रैक कोर्ट (Rohtak fast track court) ने दोषी को 20 साल की कैद और 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि ना भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में रोहतक के महम पुलिस स्टेशन ने साल 2020 में रेप की एफआईआर दर्ज की थी. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती.

जानकारी के अनुसार साल 2020 में रोहतक जिला के एक गांव की महिला ने महम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी. महिला ने बताया कि वह अपने पति, जेठानी और अपने चार साल की बेटी के साथ खेत गई थी. महिला और उसका पति खेत में काम कर रहे थे, जबकि उनकी बेटी पेड़ के नीचे खेल रही थी. जब वह खाना खाने के लिए अपने बेटी के पास पहुंची, तो देखा गांव की बुजुर्ग रामपाल बच्ची के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहे थे.

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महिला के शोर माचने पर बुजुर्ग व्यक्ति मौके से फरार हो गया. जिसके बाद महिला ने रोहतक के महम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. महिला की लिखित शिकायत पर रोहतक महम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 एबी और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया. आरोपी को गिरफ्तार कर महम पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया. शनिवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए रोहतक जिला के गांव महम निवासी 72 वर्षीय प्रवीण कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई व कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना ना भरने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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