रोहतक: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला में 12 कोविड केयर सेंटर स्थापित कर दिए गए (Covid care centers In Rohtak) हैं. इन सेंटरों में गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज, आरएन इंजीनियरिंग कॉलेज, पीजीआईएमएस, सिविल अस्पताल, जनसेवा संस्थान , जेआर किसान होम्योपैथिक कॉलेज, बाबा मस्तनाथ कॉलेज हॉस्टल, स्थानीय पालिका कॉलोनी, डीपीएस स्कूल, माइक्रोन अकादमी, महम में साई भवन और निंदाना में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है. इन सेंटर में 880 बेड स्थापित किए गए हैं. इन सेंटर में कोविड के कम लक्षण वाले मरीजों को रखा जाएगा
जिलाधीश व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कैप्टन मनोज कुमार का कहना है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ही यह कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि जिला में ऑक्सीजन एवं आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता की निरंतर समीक्षा की जा रही है. इसके अलावा होम आइसोलेशन वाले मरीज के परिजन जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष 01262-244184, मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 01262-281031 और 108 पर मरीज के टेस्टिंग व अन्य संबंधित परामर्श ले सकेंगे.
ये भी पढ़ें-संकट में गडरिया समाज: रेडिमेड के जमाने में हाशिए पर ऊन का रोजगार, नई पीढ़ी ने छोड़ा पुश्तैनी काम
एसओपी को सख्ती से लागू करने के लिए बनाई गई कमेटी
उधर, डीएम ने रोहतक में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एसओपी को सख्ती से लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है. एडीसी इस समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि सिविल सर्जन सदस्य सचिव तथा डीएसपी मुख्यालय समिति के सदस्य होंगे. यह समिति जिले की सीमा में सभी तरह के समारोहों की निगरानी करेंगी. धार्मिक कार्यक्रमों, राजनीतिक और सामाजिक समारोह, मैरिज फंक्शन और शोक सभाओं पर भी नजर रखेगी. समिति द्वारा सभी संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर निरंतर निगरानी रखेंगी. जहां पर ज्यादा भीड़ एकत्रित होने की संभावना है.
ये भी पढ़ें-रोहतक में फूटा कोरोना बम, पीजीआई के 12 डॉक्टरों सहित 13 लोग संक्रमित
संक्रमण को रोकने के लिए गांवों में लगेगा दिन-रात ठिकरी पहरा
वहीं, डीएम ने गांवों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिन-रात ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी कर दिए (Theekri Pahra In Rohtak Village) हैं. सभी ग्राम पंचायतों को गांव में सक्षम व्यस्क पुरुषों की दिन-रात ठिकरी पहरा लगाने और गांव में लोगों के एकत्रित न होने देने के निर्देश जारी किए हैं. ग्राम पंचायत के सचिव गांव में ठिकरी पहरा के लिए जिम्मेवार होंगे. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के माध्यम से ठिकरी पहरा सुनिश्चित करवाएंगे.
हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP