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Haryana Panchayat Polls 2022: हरियाणा में पंचायत चुनाव एक ही चरण में होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी पूरी जानकारी

हरियाणा में पंचायत चुनाव (Panchayat elections in Haryana) का बिगुल बज चुका है. शुक्रवार 22 जुलाई को हरियाणा पंचायत विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. प्रदेश में 30 सितंबर तक पंचायत चुनाव कराने हैं. इसी चुनाव को लेकर शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह पूरी जानकारी दी.

Haryana Panchayat Polls 2022
Haryana Panchayat Polls 2022
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Published : Jul 23, 2022, 3:55 PM IST

Updated : Jul 23, 2022, 10:53 PM IST

रेवाड़ी: हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह (Dhanpat Singh) ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव सितंबर महीने में कराए जाएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पूरे प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे. इसके तहत पहले जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव होंगे. इसके बाद सरपंचों और पंचों के चुनाव कराए जाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चेयरमैन का चुनाव प्रत्याक्ष नहीं होगा. दोनों के चुने हुए पार्षद ही चेयरमैन का चुनाव करेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि वार्ड आरक्षण के लिए किए गए ड्रॉ के तहत पिछड़ा वर्ग-ए (BC-A) की सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराए जाएंगे. चुनाव में बीसीए वर्ग के लिए आरक्षण का निर्णय ट्रिपल लेयर टेस्ट के बाद ही तय हो सकेगा. धनपत सिंह शनिवार को रेवाड़ी जिला सचिवालय में चुनाव की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे.

रियाणा में पंचायत चुनाव एक ही चरण में होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी पूरी जानकारी

धनपत सिंह ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ व मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी मतदाताओं को इन चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सभी तैयारियां पूरी कर चुका है. चुनाव तारीख का फैसला सरकार को करना है.

हरियाणा पंचायत विभाग ने पंचायती चुनाव को लेकर 22 जुलाई को अधिसूचना जारी की थी. इस अधिसूचना में राज्य चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat elections in haryana) करवाने के निर्देश दिए गये हैं. अधिसूचना में कहा गया है कि 30 सितंबर तक हरियाणा में पंचायत चुनाव, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव करवाए जाएं. कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा खंड की ग्राम पंचायत समालखा को छोड़कर हरियाणा की सभी पंचायतों के चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं.

अधिसूचना के मुताबिक चुनाव आयोग को इस समय अवधि के अंदर चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. पंचायत चुनाव की इस अधिसूचना के मुताबिक कुरुक्षेत्र के खंड लाडवा की समालखा ग्राम पंचायत में चुनाव बाद में कराए जाएंगे. अब सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद राज्य चुनाव आयोग भी जल्दी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है. राज्य चुनाव आयोग ने इस बार हरियाणा में सरपंचों और जिला परिषद के साथ ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से करवाने की तैयारी की है.

पंचायत चुनाव से रोक हटी- हरियाणा में पंचायत चुनाव (Haryana Panchayat Polls 2022) पर लगी रोक पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने 4 मई को हटा ली थी और प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को मंजूरी दे दी थी. उसके बाद चुनाव कराने का फैसला राज्य सरकार पर था. इस बार पंचायत चुनाव नए नियमों के तहत ही होंगे. हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर 13 याचिकाएं विचाराधीन थी जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था. हरियाणा में फरवरी 2021 में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका है.

हरियाणा पंचायत चुनाव में ऑड ईवन नियम क्या है- हरियाणा सरकार ने संशोधन करके हरियाणा पंचायत चुनाव में नया नियम बनाया है. हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट में महिला आरक्षण (50 प्रतिशत) सहित कुछ अन्य संशोधन किए थे. इसके तहत चुनाव के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद के वार्ड को ऑड और ईवन में बांटा जाएगा. संशोधन के तहत कहा गया है कि ईवन नंबर को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है. ऑड नंबर में ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के अतिरिक्त यहां पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में 13 याचिकाएं दायर कर इस संशोधन को चुनौती दी गई थी. इन याचिकाओं को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने 4 मई को सरकार को चुनाव कराने की मंजूरी दे दी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी, राज्यपाल ने राज्य चुनाव आयोग को दिए निर्देश

रेवाड़ी: हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह (Dhanpat Singh) ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव सितंबर महीने में कराए जाएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पूरे प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे. इसके तहत पहले जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव होंगे. इसके बाद सरपंचों और पंचों के चुनाव कराए जाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चेयरमैन का चुनाव प्रत्याक्ष नहीं होगा. दोनों के चुने हुए पार्षद ही चेयरमैन का चुनाव करेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि वार्ड आरक्षण के लिए किए गए ड्रॉ के तहत पिछड़ा वर्ग-ए (BC-A) की सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराए जाएंगे. चुनाव में बीसीए वर्ग के लिए आरक्षण का निर्णय ट्रिपल लेयर टेस्ट के बाद ही तय हो सकेगा. धनपत सिंह शनिवार को रेवाड़ी जिला सचिवालय में चुनाव की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे.

रियाणा में पंचायत चुनाव एक ही चरण में होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी पूरी जानकारी

धनपत सिंह ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ व मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी मतदाताओं को इन चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सभी तैयारियां पूरी कर चुका है. चुनाव तारीख का फैसला सरकार को करना है.

हरियाणा पंचायत विभाग ने पंचायती चुनाव को लेकर 22 जुलाई को अधिसूचना जारी की थी. इस अधिसूचना में राज्य चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat elections in haryana) करवाने के निर्देश दिए गये हैं. अधिसूचना में कहा गया है कि 30 सितंबर तक हरियाणा में पंचायत चुनाव, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव करवाए जाएं. कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा खंड की ग्राम पंचायत समालखा को छोड़कर हरियाणा की सभी पंचायतों के चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं.

अधिसूचना के मुताबिक चुनाव आयोग को इस समय अवधि के अंदर चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. पंचायत चुनाव की इस अधिसूचना के मुताबिक कुरुक्षेत्र के खंड लाडवा की समालखा ग्राम पंचायत में चुनाव बाद में कराए जाएंगे. अब सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद राज्य चुनाव आयोग भी जल्दी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है. राज्य चुनाव आयोग ने इस बार हरियाणा में सरपंचों और जिला परिषद के साथ ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से करवाने की तैयारी की है.

पंचायत चुनाव से रोक हटी- हरियाणा में पंचायत चुनाव (Haryana Panchayat Polls 2022) पर लगी रोक पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने 4 मई को हटा ली थी और प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को मंजूरी दे दी थी. उसके बाद चुनाव कराने का फैसला राज्य सरकार पर था. इस बार पंचायत चुनाव नए नियमों के तहत ही होंगे. हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर 13 याचिकाएं विचाराधीन थी जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था. हरियाणा में फरवरी 2021 में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका है.

हरियाणा पंचायत चुनाव में ऑड ईवन नियम क्या है- हरियाणा सरकार ने संशोधन करके हरियाणा पंचायत चुनाव में नया नियम बनाया है. हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट में महिला आरक्षण (50 प्रतिशत) सहित कुछ अन्य संशोधन किए थे. इसके तहत चुनाव के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद के वार्ड को ऑड और ईवन में बांटा जाएगा. संशोधन के तहत कहा गया है कि ईवन नंबर को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है. ऑड नंबर में ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के अतिरिक्त यहां पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में 13 याचिकाएं दायर कर इस संशोधन को चुनौती दी गई थी. इन याचिकाओं को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने 4 मई को सरकार को चुनाव कराने की मंजूरी दे दी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी, राज्यपाल ने राज्य चुनाव आयोग को दिए निर्देश

Last Updated : Jul 23, 2022, 10:53 PM IST
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