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नियम 134 ए के तहत दाखिला नहीं मिलने पर बच्चों ने दिया धरना, डीसी ऑफिस के बाहर पाठशाला लगाकर जताया विरोध

रेवाड़ी में निजी स्कूल संचालकों द्वारा 134ए के तहत बच्चों के दाखिले (haryana 134a admission) नहीं देने पर छात्रों ने जिला सचिवालय पहुंचकर धरना दिया. अभिभावकों का कहना है कि जब तक दाखिला नहीं मिलेगा तब तक सचिवालय में कक्षाएं लगती रहेगी.

Child protest at Rewari Secretariat
सचिवालय के बाहर कक्षाएं लगाकर विरोध करते छात्र
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Published : Dec 22, 2021, 4:42 PM IST

रेवाड़ी: जिले में बुधवार को नियम 134 ए के तहत दाखिला न मिलने के विरोध में बच्चे सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ (Child protest at Rewari Secretariat) गए. धरने पर बैठे ये बच्चे सचिवालय के बाहर अपनी कक्षाएं चला रहे हैं. ये वो गरीब बच्चे है जिनका नियम 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला होना है. धरना स्थल बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी पहुंचे हैं. एक ओर जहां पैरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित है. वहीं दूसरी ओर शासन –प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है.

बता दें रविवार को हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन (Haryana Private School Welfare Association) द्वारा एक बैठक की गई थी. इसमें नियम 134 ए के बच्चों की फीस आदि मांग को लेकर चर्चा की गई और फैसला लिया गया था कि जब तक सरकार पिछले साल की बकाया राशि जमा नहीं करवाती है वह किसी भी बच्चे का दाखिला नहीं देंगे. वहीं बुधवार को जिला सचिवालय पहुंचे छात्र-छात्राओं ने ठंडे फर्श पर ही बैठ कर प्रदर्शन किया.

काफी देर बाद जिला शिक्षा अधिकारी धरनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूल को आज हिदायतें जारी कर दी जाएगी और सभी बच्चों के दाखिले भी जल्द दिलाए जाएंगे. अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने दाखिले नहीं किए तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद धरने पर बैठे बच्चों ने अपना धरना समाप्त कर दिया.

ये भी पढ़ें-पानीपत में 134-ए के तहत दाखिले ना होने से परेशान अभिभावकों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार

क्या है धारा 134ए

134ए नियम कहता है कि कोई भी गरीब परिवार का छात्र किसी भी निजी स्कूल में नि:शुल्क पढ़ सकता है. गरीब/बीपीएल/ईडब्ल्यूएस (B.P.L./E.W.S.) वे हैं जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम या 2 लाख है. साधारण शब्दों में कहे तो गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में फ्री में दाखिला लेकर फ्री में पढ़ाई कर सकता है.

ये भी पढ़ें-निजी स्कूल संचालक नहीं कर रहे 134ए के तहत दाखिले, फरीदाबाद में अभिभावकों ने किया प्रदर्शन

नियम 134 ए के प्रवेश के लिए क्या करना होगा?

शिक्षा विभाग हरियाणा (DSE) द्वारा समाचार पत्रों में और आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस प्रकाशित किया जाता है व 134ए फॉर्म की तिथियां घोषित की जाती हैं. तब प्रार्थी द्वारा अपना 134ए प्रवेश पत्र ऑनलाइन जमा करना होता है. प्रारंभिक वर्षों में फॉर्म ऑफलाइन लिया गया था, लेकिन अब 134ए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जमा होते हैं. अब केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं. वहीं बच्चा अगर सरकारी स्कूल से है तो, पिछली कक्षा में उसके न्यूनतम 55% कुल अंक होने चाहिए एवं पिछले 4 मूल्यांकन टेस्ट्स में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए, और अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल से है तो, उससे विभाग द्वारा करवाए जाना वाला मूल्यांकन टेस्ट देना होगा एवं उस में न्यूनतम 55% अंक लाने होंगे.

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रेवाड़ी: जिले में बुधवार को नियम 134 ए के तहत दाखिला न मिलने के विरोध में बच्चे सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ (Child protest at Rewari Secretariat) गए. धरने पर बैठे ये बच्चे सचिवालय के बाहर अपनी कक्षाएं चला रहे हैं. ये वो गरीब बच्चे है जिनका नियम 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला होना है. धरना स्थल बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी पहुंचे हैं. एक ओर जहां पैरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित है. वहीं दूसरी ओर शासन –प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है.

बता दें रविवार को हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन (Haryana Private School Welfare Association) द्वारा एक बैठक की गई थी. इसमें नियम 134 ए के बच्चों की फीस आदि मांग को लेकर चर्चा की गई और फैसला लिया गया था कि जब तक सरकार पिछले साल की बकाया राशि जमा नहीं करवाती है वह किसी भी बच्चे का दाखिला नहीं देंगे. वहीं बुधवार को जिला सचिवालय पहुंचे छात्र-छात्राओं ने ठंडे फर्श पर ही बैठ कर प्रदर्शन किया.

काफी देर बाद जिला शिक्षा अधिकारी धरनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूल को आज हिदायतें जारी कर दी जाएगी और सभी बच्चों के दाखिले भी जल्द दिलाए जाएंगे. अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने दाखिले नहीं किए तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद धरने पर बैठे बच्चों ने अपना धरना समाप्त कर दिया.

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क्या है धारा 134ए

134ए नियम कहता है कि कोई भी गरीब परिवार का छात्र किसी भी निजी स्कूल में नि:शुल्क पढ़ सकता है. गरीब/बीपीएल/ईडब्ल्यूएस (B.P.L./E.W.S.) वे हैं जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम या 2 लाख है. साधारण शब्दों में कहे तो गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में फ्री में दाखिला लेकर फ्री में पढ़ाई कर सकता है.

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नियम 134 ए के प्रवेश के लिए क्या करना होगा?

शिक्षा विभाग हरियाणा (DSE) द्वारा समाचार पत्रों में और आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस प्रकाशित किया जाता है व 134ए फॉर्म की तिथियां घोषित की जाती हैं. तब प्रार्थी द्वारा अपना 134ए प्रवेश पत्र ऑनलाइन जमा करना होता है. प्रारंभिक वर्षों में फॉर्म ऑफलाइन लिया गया था, लेकिन अब 134ए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जमा होते हैं. अब केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं. वहीं बच्चा अगर सरकारी स्कूल से है तो, पिछली कक्षा में उसके न्यूनतम 55% कुल अंक होने चाहिए एवं पिछले 4 मूल्यांकन टेस्ट्स में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए, और अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल से है तो, उससे विभाग द्वारा करवाए जाना वाला मूल्यांकन टेस्ट देना होगा एवं उस में न्यूनतम 55% अंक लाने होंगे.

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