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रंजीत मर्डर केस: फाइनल बहस शुरू, अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी

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Published : Dec 14, 2019, 9:07 PM IST

रंजीत हत्या मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मामले के कई आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. वहीं मुख्य आरोपी राम रहीम और कृष्णा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए.

panchkula cbi court
panchkula cbi court

पंचकूला: डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे डेरा प्रबंधक रंजीत हत्या मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मामले में आरोपी राम रहीम वीडियो और आरोपी कृष्ण वीसी के जरिए पेश हुए. वहीं बाकी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए.

20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले में छठा आरोपी इंद्रसेन हाजिरी माफी पर रहा. सुनवाई में कई घंटों तक दोनों पक्षों के वकीलों में बहस चली. मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी और इस मामले में फाइनल बहस जारी रहेगी.

रंजीत मर्डर केस: फाइनल बहस शुरू, अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी, देखें वीडियो

ये भी पढ़ें:- रंजीत मर्डर केस: बचाव पक्ष ने सीबीआई कोर्ट में लगाई याचिका

कोर्ट ने नहीं दिया कोई स्टे
सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि इस मामले में फाइनल बहस शुरू हो चुकी है और इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी. उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष द्वारा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है जिसमें उन्होंने कोर्ट बदलने की मांग की है. बचाव पक्ष की इस याचिका पर हाई कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिया है.

क्या है मामला ?
डेरे के प्रबंधक रहे कुरुक्षेत्र के रंजीत का 10 जुलाई 2002 को मर्डर हुआ था. डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी. पुलिस जांच से असंतुष्ट रंजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी. मामले में कुल 6 आरोपी हैं, जिसमें से एक आरोपी का नाम सबदिल है, दूसरे का नाम जसवीर है, तीसरे का नाम अवतार है, चौथे का नाम इंद्रसेन है, जिसकी उम्र करीब 87 साल है जोकि हाजिरी माफी पर है. वहीं पांचवे आरोपी का नाम कृष्ण है जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा है और छठे आरोपी गुरमीत राम रहीम है जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है.

पंचकूला: डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे डेरा प्रबंधक रंजीत हत्या मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मामले में आरोपी राम रहीम वीडियो और आरोपी कृष्ण वीसी के जरिए पेश हुए. वहीं बाकी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए.

20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले में छठा आरोपी इंद्रसेन हाजिरी माफी पर रहा. सुनवाई में कई घंटों तक दोनों पक्षों के वकीलों में बहस चली. मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी और इस मामले में फाइनल बहस जारी रहेगी.

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कोर्ट ने नहीं दिया कोई स्टे
सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि इस मामले में फाइनल बहस शुरू हो चुकी है और इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी. उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष द्वारा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है जिसमें उन्होंने कोर्ट बदलने की मांग की है. बचाव पक्ष की इस याचिका पर हाई कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिया है.

क्या है मामला ?
डेरे के प्रबंधक रहे कुरुक्षेत्र के रंजीत का 10 जुलाई 2002 को मर्डर हुआ था. डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी. पुलिस जांच से असंतुष्ट रंजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी. मामले में कुल 6 आरोपी हैं, जिसमें से एक आरोपी का नाम सबदिल है, दूसरे का नाम जसवीर है, तीसरे का नाम अवतार है, चौथे का नाम इंद्रसेन है, जिसकी उम्र करीब 87 साल है जोकि हाजिरी माफी पर है. वहीं पांचवे आरोपी का नाम कृष्ण है जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा है और छठे आरोपी गुरमीत राम रहीम है जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है.

Intro:डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे डेरा प्रबंधक रंजीत हत्या मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले में आरोपी राम रहीम वीडियो और आरोपी कृष्ण वीसी के जरिये पेश हुए तो वहीं बाकी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। मामले में छठा आरोपी इंद्रसेन हाजिरी माफी पर रहा। सुनवाई में आज कई घंटों तक दोनों पक्षों के वकीलों में बहस चली। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी और इस मामले में फाइनल बहस जारी रहेगी।


Body:सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि इस मामले में फाइनल बहस आज शुरू हो चुकी है और इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है जिसमें उन्होंने कोर्ट बदलने की मांग की है। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिया है।

बाइट - एचपीएस वर्मा, सीबीआई वकील।


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