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निकाय चुनाव: मतदान में उम्मीदवार के एजेंट और वोटर्स का मोबाइल ले जाना वर्जित - मोबाइल फोन बैन वोटर्स पंचकूला

निकाय चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट को मोबाइल लेकर जाना वर्जित है. वोटर्स भी वोटिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

mobile phones ban body elections
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Published : Dec 25, 2020, 10:42 PM IST

Updated : Dec 27, 2020, 6:30 AM IST

पंचकूला: निर्वाचन अधिकारी मोहमद इमरान रज़ा ने बताया कि निकाय चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट को मोबाइल लेकर जाना वर्जित है. इसी प्रकार मतदान वाले दिन वोटर अपने मत का प्रयोग करने के लिए जाते समय मोबाइल लेकर नहीं जा सकते.

ये भी पढ़ें- हरियाणा सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर सार्वजनिक अवकाश किया घोषित

उन्होंने बताया कि पोलिंग एजेंट और वोटर को सलाह दी जाती है कि वो मतदान वाले दिन 27 दिसंबर को अपने मोबाइल को घर पर ही मोबाइल रख कर जाए. मतदान केंद्र पर मोबाइल रखने को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार प्रतिबंध लगाया गया है.

पंचकूला: निर्वाचन अधिकारी मोहमद इमरान रज़ा ने बताया कि निकाय चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट को मोबाइल लेकर जाना वर्जित है. इसी प्रकार मतदान वाले दिन वोटर अपने मत का प्रयोग करने के लिए जाते समय मोबाइल लेकर नहीं जा सकते.

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उन्होंने बताया कि पोलिंग एजेंट और वोटर को सलाह दी जाती है कि वो मतदान वाले दिन 27 दिसंबर को अपने मोबाइल को घर पर ही मोबाइल रख कर जाए. मतदान केंद्र पर मोबाइल रखने को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार प्रतिबंध लगाया गया है.

Last Updated : Dec 27, 2020, 6:30 AM IST
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