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पंचकूला जिला कोर्ट में खट्टा सिंह की याचिका पर सुनवाई, 25 फरवरी को आ सकता है फैसला - खट्टा सिंह की याचिका पर सुनवाई पंचकूला

खट्टा सिंह के वकील महिंदर सिंह जोशी ने बताया कि याचिका पर दोनों पक्षो के वकीलों में बहस हुई थी, जिसके बाद अब कोर्ट में याचिका पर फैसले के लिए 25 फरवरी तारीख निर्धारित की है.

खट्टा सिंह की याचिका पर सुनवाई
खट्टा सिंह की याचिका पर सुनवाई
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Published : Feb 3, 2020, 4:16 PM IST

पंचकूला: एफआईआर नंबर 345 में राम रहीम को आरोपी बनाए जाने को लेकर खट्टा सिंह द्वारा बीते दिनों पंचकूला कोर्ट में लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई हुई. सुनवाई में आज दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई. सुनवाई में सरकार की ओर से भी सरकारी वकील पेश हुए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता खट्टा सिंह भी कोर्ट में मौजूद रहा. खट्टा सिंह के वकील महिंदर सिंह जोशी ने बताया कि याचिका पर आज दोनों पक्षो के वकीलों में बहस हुई थी, जिसके बाद अब कोर्ट में याचिका पर फैसले के लिए 25 फरवरी तारीख निर्धारित की है.

पंचकूला जिला कोर्ट में खट्टा सिंह की याचिका पर सुनवाई

क्या है मामला?
बता दें कि साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में भड़के दंगों को लेकर एफआईआर नंबर 345 दर्ज की गई थी, जिसमें हनीप्रीत सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. जबकि इस एफआईआर में गुरमीत राम रहीम को आरोपी नहीं बनाया गया था. गुरमीत राम रहीम को एफआईआर नंबर-345 में आरोपी बनाए जाने को लेकर खट्टा सिंह ने एक याचिका सीजेएम कोर्ट में लगाई थी. जिस पर उनकी ओर से हवाला दिया गया था कि पंचकूला सहित अन्य जिलों और राज्यों में भड़की हिंसा का कारण गुरमीत राम रहीम था और गुरमीत राम रहीम के इशारों पर ही हिंसा हुई थी.

ये भी पढ़िए: धर्मनगरी कुरूक्षेत्र में चोरों का आतंक, गुरुद्वारे में की चोरी

25 फरवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला

एफआईआर नंबर 345 में गुरमीत राम रहीम का नाम शामिल किया जाएगा की नहीं ये कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा. अब कोर्ट 25 फरवरी को इस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा.

पंचकूला: एफआईआर नंबर 345 में राम रहीम को आरोपी बनाए जाने को लेकर खट्टा सिंह द्वारा बीते दिनों पंचकूला कोर्ट में लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई हुई. सुनवाई में आज दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई. सुनवाई में सरकार की ओर से भी सरकारी वकील पेश हुए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता खट्टा सिंह भी कोर्ट में मौजूद रहा. खट्टा सिंह के वकील महिंदर सिंह जोशी ने बताया कि याचिका पर आज दोनों पक्षो के वकीलों में बहस हुई थी, जिसके बाद अब कोर्ट में याचिका पर फैसले के लिए 25 फरवरी तारीख निर्धारित की है.

पंचकूला जिला कोर्ट में खट्टा सिंह की याचिका पर सुनवाई

क्या है मामला?
बता दें कि साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में भड़के दंगों को लेकर एफआईआर नंबर 345 दर्ज की गई थी, जिसमें हनीप्रीत सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. जबकि इस एफआईआर में गुरमीत राम रहीम को आरोपी नहीं बनाया गया था. गुरमीत राम रहीम को एफआईआर नंबर-345 में आरोपी बनाए जाने को लेकर खट्टा सिंह ने एक याचिका सीजेएम कोर्ट में लगाई थी. जिस पर उनकी ओर से हवाला दिया गया था कि पंचकूला सहित अन्य जिलों और राज्यों में भड़की हिंसा का कारण गुरमीत राम रहीम था और गुरमीत राम रहीम के इशारों पर ही हिंसा हुई थी.

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25 फरवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला

एफआईआर नंबर 345 में गुरमीत राम रहीम का नाम शामिल किया जाएगा की नहीं ये कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा. अब कोर्ट 25 फरवरी को इस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा.

Intro:एफआईआर नम्बर 345 में गुरमीत राम रहीम को आरोपी बनाए जाने को लेकर लगाई गई याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों में हुई बहस।

राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा को लेकर दर्ज एफ आई आर नंबर 345 में राम रहीम को आरोपी बनाए जाने को लेकर खट्टा सिंह द्वारा बीते दिनों पंचकूला कोर्ट में लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई में आज दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई, सुनवाई में सरकार की ओर से भी सरकारी वकील पेश हुए। Body:सुनवाई में याचिकाकर्ता खट्टा सिंह भी कोर्ट में मौजूद रहे। खट्टा सिंह के वकील महिंदर सिंह जोशी ने बताया कि याचिका पर आज दोनों पक्षो के वकीलों में बहस हुई थी जिसके बाद अब कोर्ट में याचिका पर फैसले के लिए 25 फरवरी तारीख निर्धारित की है।

बाइट - महिंदर सिंह जोशी,याचिकाकर्ता खट्टा सिंह का वकील।

बहरहाल अब कोर्ट 25 फरवरी को इस याचिका पर अपना फैसला सुनाया जाएगा।
Conclusion:आपको बता दें कि साध्वी योन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में भड़के दंगों को लेकर एफआईआर नंबर-345 दर्ज की गई थी, जिसमें हनीप्रीत सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. जबकि इस एफआईआर में गुरमीत राम रहीम को आरोपी नहीं बनाया गया था.गुरमीत राम रहीम को एफआईआर नंबर-345 में आरोपी बनाए जाने को लेकर खट्टा सिंह ने एक याचिका सीजेएम कोर्ट में लगाई थी. जिस पर उनकी ओर से हवाला दिया गया था कि पंचकूला सहित अन्य जिलों व राज्यों में भड़की हिंसा का कारण गुरमीत राम रहीम था और गुरमीत राम रहीम के इशारों पर ही हिंसा हुई थी.
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