पलवल: हरियाणा के जिला पलवल में 2 साल बाद एक बच्ची को न्याय मिला है. पलवल की अदालत ने शनिवार को मासूम बच्ची के साथ रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा का ऐलान किया है. दोषी साल 2021 में 6 साल 11 महीने की बच्ची को किडनैप कर खेतों में लेकर गया था. जहां उसने बच्ची का पहले रेप किया और बाद में गला दबाकर हत्या कर दी. मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.
ये भी पढ़ें: आठ साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के दोषी को फांसी की सजा, दो साल बाद आया फैसला
बता दें कि यह पूरा मामला 24 मई 2021 का मुंडकटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है. जहां एक 6 वर्ष 11 महीने की बच्ची का अपहरण कर रेप किया गया और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई. आपको बता दें मृतक बच्ची के माता-पिता ईंटों के भट्ठे पर मजदूरी का काम करते हैं और वहीं पास में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं.
पीड़ित परिवार के पास वाली झुग्गी में जिला छतरपुर मध्य प्रदेश निवासी 23 वर्षीय आनंद भी रहता था. पीड़ित भट्टे पर रोजाना की तरह वारदात वाले दिन भी मजदूरी करने गए हुए थे और उनकी बेटी घर पर ही थी. जहां से आरोपी पीड़ित की बेटी को दुकान से बिस्किट दिलाने के बहाने ले गया और दुकान से बिस्किट दिलाने के बाद उसे अपने साथ खेतों में ले गया. खेतों पर ले जाकर आनंद ने बच्ची के साथ रेप किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या करने के बाद दोषी आनंद बच्ची के शव को पेड़ से बांधकर मौके से फरार हो गया.
पीड़ित माता-पिता जब घर पहुंचे, तो उन्हें वहां उनकी बच्ची नहीं मिली. जिसके बाद उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू की. इस दौरान एक पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उसने बच्ची को कुछ देर पहले आनंद के साथ देखा था. जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो सारे मामले का खुलासा हुआ.
ये भी पढ़ें: 8 वर्षीय नाबालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा
मामले का खुलासा होते ही पुलिस टीम ने आनंद को गिरफ्तार कर बच्ची के शव को खेतों में से बरामद किया. पलवल के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और आरोपी को अदालत में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया. इस मामले से जुड़े सभी पुख्ता साक्ष्य पुलिस ने जिला अदालत में भी पेश किए और तभी से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था.
29 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने आरोपी आनंद को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. इस केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेन्द्र खत्री और डिप्टी अटॉर्नी हरकेश कुमार का कहना है कि इस मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में 2 वर्ष 3 महीने का समय लगा है. लेकिन इससे बाकी आरोपियों को सीख मिलेगी. इस मामले में मुंडकटी थाना पुलिस ने अच्छी तफ्तीश करते हुए पूरे साक्ष्य जिला अदालत में पेश किए. आज अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश प्रशांत राणा की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी आनंद को फांसी का सजा सुनाई है.
हालांकि अभी तक फांसी की तिथि निश्चित नहीं की गई है. साथ ही पीड़ित पक्ष की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी जिला अदालत द्वारा उन्हें 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए है. उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष बेहद ही गरीब परिवार से है. जिसे आज न्याय मिला. वहीं जिला अदालत के इस फैसले का पीड़ित पक्ष और जिले के लोगों ने खूब सराहा है.
ये भी पढ़ें: चार साल की बच्ची से रेप के दोषी को फांसी की सजा, 77 दिन में फैसला, जज बोले-ये घिनौना काम कोई हैवान ही कर सकता है