पलवल: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत खरीफ की फसलों धान, कपास, बाजरा और मक्का को शामिल किया गया है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इसकी जानकारी दी है. कृषि उप निदेशक डॉ. महावीर सिंह ने बताया कि बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2020 निर्धारित की गई है.
डॉ. महावीर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आगामी तीन वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अधिकृत किया गया है. जिसमें खरीफ फसल के लिए कपास, धान, मक्का और बाजरा को लिया गया है.
उन्होंने बताया कि किसान को बीमा करवाने के लिए प्रति हेक्टेयर निर्धारित राशि वहन करनी होगी. उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 की खरीफ की बकाया राशि में कपास की फसल के लिए 4077.25 रुपये, धान के लिए 1680.30 रुपये, बाजरा के लिए 790.72 रुपये और मक्का के लिए 840.16 रुपये प्रति हेक्टेयर किसान द्वारा बीमा करवाने के लिए वहन करना होगा.
ये जानना बहुत जरूरी है
डॉ. महावीर सिंह ने बताया कि ऋणि किसान जो बीमा योजना में शामिल नहीं होना चाहते वो 24 जुलाई 2020 तक खुद हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र अपने संबंधित बैंक शाखा में जमा करवाना सुनिश्चित करें. नहीं तो बैंक द्वारा उनका बीमा कर दिया जाएगा. जो ऋणि किसान फसल बीमा करवाना चहाते हैं वो फसल बिजाई का विवरण संबंधित बैंक को दें.
कृषि उप निदेशक ने बताया कि किसान अपनी इच्छा अनुसार अपनी बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर्स और पोर्टल के माध्यम से 31 जुलाई, 2020 तक खरीफ फसल के लिए बीमा करवा सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए किसान बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फोन नंबर 1800-1802-117 पर भी संपर्क कर सकते हैं
ये भी पढ़ें- अब समाज कल्याण विभाग नहीं जारी करेगा वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र, ये है वजह