ETV Bharat / state

तीन तलाक केस पर बोली नूंह की डीएसपी, 'कानून के कारण महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी'

ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद हरियाणा के नूंह में पहला तीन तलाक का मामला दर्ज हुआ है. इसी मामले को लेकर नूंह की डीएसपी ममता खरब ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कानून के बिंदुओं को लेकर चर्चा की.

triple talaq
author img

By

Published : Aug 2, 2019, 11:00 PM IST

Updated : Aug 2, 2019, 11:13 PM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह जिले की डीएसपी ममता खरब ने ट्रिपल तलाक बिल पर बात करते हुए कहा कि इस नए कानून के पास होने के बाद ऐसे मामलों में कमी आएगी, क्योंकि अमूमन नूंह में इस तरह के मामले सामने आते थे, जहां फोन पर ही आरोपी अपनी पत्नी को तलाक दे देता था. अब मुस्लिम महिलाएं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी.

नूंह के नगीना थाने में दर्ज हुए मामले में बताया गया कि 2 साल पहले पीड़िता की शादी हुई थी. जिसके बाद से ही दहेज के लिए उसे परेशान किया गया और घर से निकाल दिया. अब महिला के पति ने महिला की मां यानि अपनी सास को फोन पर तीन बार तलाक बोलते हुए कहा कि आपकी बेटी को तलाक दे दिया है.

यहां देखें वीडियो.

पीड़ित महिला ने नूंह के नगीना थाने में एक लिखित शिकायत दी थी जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. हालांकि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

कानून में अब तक ट्रिपल तलाक को लेकर प्रावधान नहीं था. ऐसे में इस कानून के बनने के बाद से मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण मिल रहा है. वहीं कानून बनने के बाद हरियाणा का ये पहला मामला है जो नूंह में दर्ज हुआ है और इसके बाद देखना होगा कि और कितनी महिलाओं को इंसाफ मिलता है. बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

नूंह: हरियाणा के नूंह जिले की डीएसपी ममता खरब ने ट्रिपल तलाक बिल पर बात करते हुए कहा कि इस नए कानून के पास होने के बाद ऐसे मामलों में कमी आएगी, क्योंकि अमूमन नूंह में इस तरह के मामले सामने आते थे, जहां फोन पर ही आरोपी अपनी पत्नी को तलाक दे देता था. अब मुस्लिम महिलाएं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी.

नूंह के नगीना थाने में दर्ज हुए मामले में बताया गया कि 2 साल पहले पीड़िता की शादी हुई थी. जिसके बाद से ही दहेज के लिए उसे परेशान किया गया और घर से निकाल दिया. अब महिला के पति ने महिला की मां यानि अपनी सास को फोन पर तीन बार तलाक बोलते हुए कहा कि आपकी बेटी को तलाक दे दिया है.

यहां देखें वीडियो.

पीड़ित महिला ने नूंह के नगीना थाने में एक लिखित शिकायत दी थी जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. हालांकि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

कानून में अब तक ट्रिपल तलाक को लेकर प्रावधान नहीं था. ऐसे में इस कानून के बनने के बाद से मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण मिल रहा है. वहीं कानून बनने के बाद हरियाणा का ये पहला मामला है जो नूंह में दर्ज हुआ है और इसके बाद देखना होगा कि और कितनी महिलाओं को इंसाफ मिलता है. बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Intro:ट्रिपल तलाक बिल पास होने के बाद हरियाणा के मेवात में पहला तलाक तलाक तलाक का मामला दर्ज हुआ है.....आपको बता दें की 2 साल पहले पीड़िता की शादी हुई थी.... वही अब आरोपी ने फोन पर ही तलाक़ तलाक़ तलाक कर अपनी पत्नी के साथ संबंध तोड़ लिए....इस बाबत बीच पीड़ित महिला ने नूह के नागिन थाने में एक लिखित शिकायत दी थी जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 और 4 यानी वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो नए बिल में प्रावधान है उसके तहत मामला दर्ज किया है...वही इस मामले में जांच पुलिस कर रही है... हालांकि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर ह


Body:दरअसल आरोपी सलाउद्दीन एक निजी कंपनी में काम करता है और आरोप है कि पीड़िता के साथ इसका पहले से अनबन चल रहा था...वही पीड़ित महिला ने पहले भी आरोपी के खिलाफ दहेज के मुकदमा दर्ज करवाया था...जिस के बाद पीड़ित महिला और आरोपी के बीच अनबन चल रही थी....वही पुलिस की मानें तो इस नए बिल के पास होने के बाद ऐसे मामलो में कमी आएगी....क्योंकि अमूमन मेवात में इस तरह के मामले सामने आते थे जहां फोन पर ही आरोपी अपनी पत्नी को तलाक दे देते थे....

वन टू वन=ममता खरब, डीएसपी मेवात


Conclusion:मुस्लिम कानून में अब तक ट्रिपल तलाक को लेकर कानूनी प्रावधान बहुत कम है ऐसे में इस बिल पास होने से मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण मिल रहा है....वही हरियाणा का पहला मामला है जो नूह में दर्ज हुआ है और इसके बाद देखना होगा कि और कितनी महिलाओं को इंसाफ मिलता है....बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है
Last Updated : Aug 2, 2019, 11:13 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.