नूंह में 6 साल की बच्ची का अपहरण कर रेप की कोशिश करने के दोषी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला दिसंबर 2021 का बताया जा रहा है. विशेष पोक्सो अदालत के विशेष अभियोजक आकाश तंवर बताया कि दिसंबर 2021 में नूंह में 6 साल की बच्ची स्कूल से पढ़कर घर लौट रही थी. रास्ते में गांव के ही युवक अंकित ने बच्ची का मुंह बंद कर जबरन उठा लिया.
फिर वो बच्ची को अपने मकान में ले गया. बच्ची के साथ चल रहे बच्चों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. जहां आरोपी अंकित बच्ची के साथ अश्लील और घिनौनी हरकत करने की कोशिश कर रहा था. बच्ची जोर-जोर से चिल्ला कर रो रही थी. परिजनों ने शोर मचाया तो अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया. नूंह महिला थाने में अंकित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
नूंह पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर घटनास्थल की निशानदेही कराई गई. सभी गवाहों के बयान दर्ज करते हुए जरूरी साक्ष्य जुटाए गए. करीब दो साल तक मामले की अदालत में सुनवाई हुई. पुलिस के सहयोग से जुटाए गए सभी जरूरी साक्ष्यों को अदालत में मजबूत पैरवी के साथ रखा गया. जिनके आधार पर वीरवार को अदालत ने आरोपी अंकित को दोषी ठहराया और शुक्रवार को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना का फैसला सुनाया.