नूंह: हरियाणा के जिला नूंह में हुई हिंसा मामले में जेल में बंद फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को दो मामलों में जमानत मिल गई है. लेकिन जमानत के बावजूद भी विधायक मामन खान जेल में बंद रहेंगे. क्योंकि अभी मामन खान पर दर्ज कई मामलों में जमानत होना बाकी है. जिसके चलते उन्हें अभी जेल की कैद में रहना होगा.
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शनिवार को विधायक मामन खान के वकील ताहिर हुसैन देवला व अन्य ने जमानत की अर्जी दाखिल की. जिसके बाद सिविल जज संदीप दुग्गल की अदालत ने सुनवाई करते हुए शाम 4 बजे जमानत पर फैसला सुनाया.
बता दें कि फिलहाल विधायक मामन खान को एफआईआर नंबर 149 और 150 में जमानत मिल गई है. जबकि केस नंबर 137 व 148 में आगामी सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी. उम्मीद जताई जा रही है कि 3 अक्टूबर को मामन खान को सभी केसों में जमानत मिल सकती है और जल्दी जेल से बाहर आ सकते हैं. जानकारी दे दें कि 31 जुलाई को नूंह में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में बडकली चौक पर भी हिंसा, आगजनी, मारपीट व लूटपाट हुई थी. इसी मामले को लेकर नगीना थाना पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया है.
जानकारी के लिए बता दें कि नूंह हिंसा में 19 सितंबर से विधायक मामन खान जेल में बंद है. फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को नगीना थाने में एफआईआर नंबर 137, 148, 149 और 150 में नामजद किया गया है. ये चारों केस 1 अगस्त को नगीना थाने में दर्ज किए गए हैं. विधायक मामन खान को एसआईटी ने 14 सितंबर की रात जयपुर से गिरफ्तार किया था.
बता दें कि नगीना थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 149 में उन्हें 15 सितंबर को नूंह कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था. 17 सितंबर को फिर कोर्ट में पेश किया और इसके बाद एसआईटी ने एफआईआर नंबर 149 के अलावा 3 और एफआईआर नंबर 137, 148 और 150 में नामजद किया.
कोर्ट ने 148 और 149 तथा 150 केस में मामन खान की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे. जबकि केस नंबर 137 में 2 दिन रिमांड पर भेज दिया. इसके बाद रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 19 सितंबर को कोर्ट में पेश किया. जहां से न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए नूंह जेल भेजा गया.