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करनाल: अनलॉक-1 को लेकर किन-किन चीजों पर मिली छूट? - करनाल अनलॉक 1 छूट

अनलॉक-1 के तहत लोगों को कई तरह की छूट दी गई है. नई गाइडलाइंस आने के बाद करनाल में भी कई तरह की नई रियायतें लोगों को दी गई हैं. अब जिले में सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जबकि रविवार को बाजार बंद रहेंगे.

relaxation for unlock one by karnal administration
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Published : Jun 2, 2020, 9:48 AM IST

करनाल: केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक वन के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस में आम लोगों को कई रियायतें दी गई हैं. करनाल में भी नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद कई चीजों पर लोगों को छूट दी जा रही है. अनलॉक-1 के तहत सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जबकि गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर दोबारा से ऑड-ईवन शुरू कर दिया जाएगा.

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने नए निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि अब पूरे जिले में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी. इसके लिए दुकानदारों के लिए कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य किया गया है. गांव और शहर सभी जगहों पर दुकानदार मास्क और दस्ताने पहनेंगे. ग्राहकों के लिए कम से कम 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है. अगर दुकानदारों ने नियमों का पालन नहीं किया तो दोबारा से जिले में ऑड-ईवन स्कीम शुरू कर दी जाएगी.

अनलॉक-1 में इनको मिली रियायत, ये चीजें रहेंगी लॉक:

  • सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें
  • रविवार को सभी बाजार रहेंगे बंद
  • रेस्तरां और ढाबों पर लागू होगा पहले की तरह होम डिलीवरी का नियम
  • रात 8.30 बजे के बाद नहीं होगी किसी तरह की होम डिलीवरी
  • रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक करनाल में रहेगा कर्फ्यू
  • सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे मैरिज हॉल
  • शादी समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्तियों के जाने पर रहेगी पाबंदी
  • मैरिज हॉल में नहीं चलेंगे एसी, प्रवेश द्वार पर करनी होगी लोगों की थर्मल स्कैनिंग
  • कनटेंमेंट जोन के लोग समारोह में नहीं हो सकेंगे शामिल

करनाल: केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक वन के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस में आम लोगों को कई रियायतें दी गई हैं. करनाल में भी नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद कई चीजों पर लोगों को छूट दी जा रही है. अनलॉक-1 के तहत सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जबकि गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर दोबारा से ऑड-ईवन शुरू कर दिया जाएगा.

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने नए निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि अब पूरे जिले में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी. इसके लिए दुकानदारों के लिए कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य किया गया है. गांव और शहर सभी जगहों पर दुकानदार मास्क और दस्ताने पहनेंगे. ग्राहकों के लिए कम से कम 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है. अगर दुकानदारों ने नियमों का पालन नहीं किया तो दोबारा से जिले में ऑड-ईवन स्कीम शुरू कर दी जाएगी.

अनलॉक-1 में इनको मिली रियायत, ये चीजें रहेंगी लॉक:

  • सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें
  • रविवार को सभी बाजार रहेंगे बंद
  • रेस्तरां और ढाबों पर लागू होगा पहले की तरह होम डिलीवरी का नियम
  • रात 8.30 बजे के बाद नहीं होगी किसी तरह की होम डिलीवरी
  • रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक करनाल में रहेगा कर्फ्यू
  • सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे मैरिज हॉल
  • शादी समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्तियों के जाने पर रहेगी पाबंदी
  • मैरिज हॉल में नहीं चलेंगे एसी, प्रवेश द्वार पर करनी होगी लोगों की थर्मल स्कैनिंग
  • कनटेंमेंट जोन के लोग समारोह में नहीं हो सकेंगे शामिल
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