करनाल: पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड (Pashudhan Kisan Credit Card) के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च के लिए लोन ले सकता है. कोई भी पशुपालक एक लाख 60 हजार रुपये तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखें या किसी प्रकार गारंटी न देते हुए कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है. अगर कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा.
पशुपालन विभाग के उप-निदेशक डॉ. धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा. अगर कार्डहोल्डर अपने लोन का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा. उस पशुपालक को यह लोन केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा. उन्होंने बताया कि 7 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम 3 लाख रुपये तक के लोन पर केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा.
कार्डधारक द्वारा लोन की रकम जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है. सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है. कार्ड होल्डर को लोन के पैसे निकलवाने या खर्च करने के एक साल के अन्दर किसी भी एक दिन लिये गये लोन की पूरी रकम को जमा करवाना अनिवार्य है ताकि साल में एक बार लोन शून्य हो जाए. उन्होंने बताया कि यदि किसी पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर द्वारा लिया गया लोन एक साल साल के भीतर वापस जमा नहीं करवाया जाता है तो उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से ऋण का भुगतान करना होगा.
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पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड को बाजार में प्रचलित अन्य किसी भी साधारण क्रेडिट, डेबिट कार्ड की भांति किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से खरीददारी के लिए प्रमाणित लिमिट अनुसार प्रयोग कर सकता है. पशुओं की कई कैटेगरी और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार ही पशुपालक को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा लोन दिया जायेगा. इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक में जाकर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है. आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सेर्टिफिकेट वगैरह आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा.
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