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कैरी बैग के नाम पर पैंटालून्स ने लिए 5 रुपये, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 4 हजार का जुर्माना

पैंटालून्स पर कंज्यूमर कोर्ट ने 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पैंटालून्स पर ये जुर्माना ग्राहक से कैरी बैक के नाम पर 5 रुपये एक्स्ट्रा लेने पर लगाया गया है. पढ़िए पूरी खबर...

पैंटालून्स पर 4 हजार का जुर्माना
पैंटालून्स पर 4 हजार का जुर्माना
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Published : Mar 10, 2020, 11:20 PM IST

करनाल: कुंजपुरा रोड स्थित पैंटालून्स को कैरी बैग के 5 रुपये अतिरिक्त वसूलना महंगा पड़ गया. कंज्यूमर कोर्ट ने इसे अवैध वसूली करार दिया. साथ ही पैंटालून्स पर 4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट ने कहा कि इस तरह ग्राहक से अतिरिक्त चार्ज लेना बिल्कुल गलत है, इसलिए पैंटालून्स पर 4 हजार रुपये जुर्माना किया जा रहा है, जो एक महीने के अंदर जमा करवाना है. जुर्माने के ये रुपये याचिकाकर्ता को दिए जाएंगे.

पैंटालून्स पर 4 हजार का जुर्माना

कंज्यूमर कोर्ट ने पैंटालून्स पर लगाया 4 हजार का जुर्माना

वहीं सुनवाई के दौरान पैंटालून्स की तरफ से तर्क दिया गया कि वो प्लास्टिक की जगह कागज का कैरी बैग दे रहे हैं. ये पर्यावरण सुरक्षा के तहत किया गया है, इसलिए पैसे लिए जाते हैं. पैंटालून्स के इस तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया और इस वसूली को अवैध करार दिया.

ये भी पढ़िए: निर्मल सिंह को कांग्रेस तो ले नहीं रही है, इसलिए वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं- विज

क्या है मामला ?

बता दें कि आरकेपुरम वासी एडवोकेट अमित शर्मा की तरफ से 13 सितंबर 2019 को करनाल के पैंटालून्स के खिलाफ शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में की गई थी. याचिकार्ता अमित ने बताया कि वो बीते सितंबर महीने में पैंटालून्स के शोरूम पर शॉपिंग करने के लिए गए थे. शॉपिंग करने के बाद जब उनके सामान को कैरी बैग में डालने के लिए कहा तो कैशियर ने 5 रुपये अतिरिक्त मांगे, जिसका उन्होंने विरोध किया. इसके बाद भी कैशियर ने उनसे 5 रुपये एक्स्ट्रा काट लिए. जिसके बाद उन्होंने कंजूमर कोर्ट में याचिका दायर की थी.

करनाल: कुंजपुरा रोड स्थित पैंटालून्स को कैरी बैग के 5 रुपये अतिरिक्त वसूलना महंगा पड़ गया. कंज्यूमर कोर्ट ने इसे अवैध वसूली करार दिया. साथ ही पैंटालून्स पर 4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट ने कहा कि इस तरह ग्राहक से अतिरिक्त चार्ज लेना बिल्कुल गलत है, इसलिए पैंटालून्स पर 4 हजार रुपये जुर्माना किया जा रहा है, जो एक महीने के अंदर जमा करवाना है. जुर्माने के ये रुपये याचिकाकर्ता को दिए जाएंगे.

पैंटालून्स पर 4 हजार का जुर्माना

कंज्यूमर कोर्ट ने पैंटालून्स पर लगाया 4 हजार का जुर्माना

वहीं सुनवाई के दौरान पैंटालून्स की तरफ से तर्क दिया गया कि वो प्लास्टिक की जगह कागज का कैरी बैग दे रहे हैं. ये पर्यावरण सुरक्षा के तहत किया गया है, इसलिए पैसे लिए जाते हैं. पैंटालून्स के इस तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया और इस वसूली को अवैध करार दिया.

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क्या है मामला ?

बता दें कि आरकेपुरम वासी एडवोकेट अमित शर्मा की तरफ से 13 सितंबर 2019 को करनाल के पैंटालून्स के खिलाफ शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में की गई थी. याचिकार्ता अमित ने बताया कि वो बीते सितंबर महीने में पैंटालून्स के शोरूम पर शॉपिंग करने के लिए गए थे. शॉपिंग करने के बाद जब उनके सामान को कैरी बैग में डालने के लिए कहा तो कैशियर ने 5 रुपये अतिरिक्त मांगे, जिसका उन्होंने विरोध किया. इसके बाद भी कैशियर ने उनसे 5 रुपये एक्स्ट्रा काट लिए. जिसके बाद उन्होंने कंजूमर कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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