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हरियाणा में 1 जुलाई से स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी होंगे आर्म लाईसेंस, गुरुग्राम से शरू हुआ ट्रायल

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Published : Jun 9, 2023, 10:22 PM IST

हरियाणा में अब आर्म लाइसेंस भी स्मार्ट कार्ड (Arm License Smart Card in Haryana) के रूप में मिलेंगे. शुक्रवार को इस संबंध में चार जिलों की बैठक हुई. ट्रायल के तौर पर गुरुग्राम जिले से इसकी शुरुआत कर दी गई है. इससे पहले आर्म लाइसेंस आदवेन ऑनलाइन किया जा चुका है.

Arm License Smart Card in Haryana
Arm License Smart Card in Haryana

करनाल: गृह विभाग हरियाणा के विशेष सचिव महाबीर कौशिक ने शुक्रवार को करनाल, हिसार, अंबाला और रोहतक जिलों के उपायुक्तों समते प्रतिनिधि अधिकारियों के साथ एक बैठक की. बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि जनता की सुविधा के लिए पहले सरकार की ओर से आर्म लाईसेंस आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई थी. अब 1 जुलाई 2023 से आर्म लाईसेंस स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी किये जायेंगे.

विशेष सचिव ने बताया कि गुरुग्राम से इसका ट्रायल शुरू हो गया है. इसके बाद बाकी जिलों में भी काम किया जायेगा. उन्होंने निर्देश दिए कि इन जिलो में आर्म लाईसेंस आवेदकों का जितना भी डाटा है वो एक्सेल शीट में ले लिया जाए. स्मार्ट कार्ड के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर वाला प्रिंटर भी लिया जाना है. करनाल के उपायुक्त अनीश यादव ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुई इस बैठक में विशेष सचिव को बताया कि करनाल जिले में आर्म लाईसेंस आवेदकों का डाटा एक्सेल शीट में में तैयार कर लिया गया है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ये 22 सेवाएं हुई ऑनलाइन, अब घर बैठे कराइये काम

बता दें कि ऑनलाईन आर्म लाईसेंस आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबसे पहले आवेदक को सरल केन्द्र में जाकर फाईल लेनी होगी. जो नए लाईसेंस, नवीनीकरण और ट्रांसफर इत्यादि के लिए अलग-अलग हैं. फाईल पूरी करने के बाद वो ऑनलाईन उपायुक्त कार्यालय के पीएलसी (पासपोर्ट लाईसेंस क्लर्क) के पास जाएगी. वहां से पीएलए यानि पासपोर्ट लाईसेंस सहायक के पास से उपायुक्त कार्यालय के सहायक अधीक्षक के पास पहुंचेगी.

इसके बाद वहां से नगराधीश के पास, फिर उपायुक्त के पास, उपायुक्त से पुलिस अधीक्षक के पास, पुलिस अधीक्षक से सम्बंधित एसएचओ और उसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों से होते हुए वापस पीएलए के पास पहुंचेगी. उपायुक्त के पास अप्रूवल या रिजेक्शन होगा. सरकार ने जनसुविधाओं से जुड़े ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइ करने की प्रक्रिया शुरू की है. इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं भी ऑनलाइ की जा चुकी हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में शस्त्र लाइसेंस के लिए भी अब होगा ऑनलाइन आवेदन, ट्रेनिंग होगी अनिवार्य

करनाल: गृह विभाग हरियाणा के विशेष सचिव महाबीर कौशिक ने शुक्रवार को करनाल, हिसार, अंबाला और रोहतक जिलों के उपायुक्तों समते प्रतिनिधि अधिकारियों के साथ एक बैठक की. बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि जनता की सुविधा के लिए पहले सरकार की ओर से आर्म लाईसेंस आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई थी. अब 1 जुलाई 2023 से आर्म लाईसेंस स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी किये जायेंगे.

विशेष सचिव ने बताया कि गुरुग्राम से इसका ट्रायल शुरू हो गया है. इसके बाद बाकी जिलों में भी काम किया जायेगा. उन्होंने निर्देश दिए कि इन जिलो में आर्म लाईसेंस आवेदकों का जितना भी डाटा है वो एक्सेल शीट में ले लिया जाए. स्मार्ट कार्ड के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर वाला प्रिंटर भी लिया जाना है. करनाल के उपायुक्त अनीश यादव ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुई इस बैठक में विशेष सचिव को बताया कि करनाल जिले में आर्म लाईसेंस आवेदकों का डाटा एक्सेल शीट में में तैयार कर लिया गया है.

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बता दें कि ऑनलाईन आर्म लाईसेंस आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबसे पहले आवेदक को सरल केन्द्र में जाकर फाईल लेनी होगी. जो नए लाईसेंस, नवीनीकरण और ट्रांसफर इत्यादि के लिए अलग-अलग हैं. फाईल पूरी करने के बाद वो ऑनलाईन उपायुक्त कार्यालय के पीएलसी (पासपोर्ट लाईसेंस क्लर्क) के पास जाएगी. वहां से पीएलए यानि पासपोर्ट लाईसेंस सहायक के पास से उपायुक्त कार्यालय के सहायक अधीक्षक के पास पहुंचेगी.

इसके बाद वहां से नगराधीश के पास, फिर उपायुक्त के पास, उपायुक्त से पुलिस अधीक्षक के पास, पुलिस अधीक्षक से सम्बंधित एसएचओ और उसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों से होते हुए वापस पीएलए के पास पहुंचेगी. उपायुक्त के पास अप्रूवल या रिजेक्शन होगा. सरकार ने जनसुविधाओं से जुड़े ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइ करने की प्रक्रिया शुरू की है. इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं भी ऑनलाइ की जा चुकी हैं.

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