कैथल: नाबालिग लड़की से रेप (minor girl raped in kaithal) के दोषी को कैथल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दोषी पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषी को 18 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. वहीं अदालत ने पीड़िता को 4 लाख 50 हजार रुपये बतौर मुआवजा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मार्फत देने का आदेश भी दिया.
दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 45000 रुपए दिए जाएंगे. इस बारे में सिविल लाइन थाने में आईपीसी, एससीएसटी और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 23 मई 2021 को मुकदमा नंबर 237 दर्ज किया गया था. शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे डीडीए जेबी गोयल ने एफआईआर के हवाले से बताया कि शिकायतकर्ता की आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय भतीजी 21 मई 2021 को घर से बिना बताए बिट्टू के साथ कहीं चली गई थी.
एफआईआर में आरोप था कि बिट्टू लडक़ी को शादी करने का झांसा देकर बहलाकर फुसलाकर भगा ले गया. परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. सिविल लाइन पुलिस ने मिली शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया. जांच के दौरान एएसआई राजेश कुमार ने लड़की को 20 जून 2021 को फतेहपुर राजस्थान से बरामद किया और उसके न्यायाधीश के समक्ष बयान दर्ज करवाए. लड़की का मेडिकल परीक्षण करवाया गया.
ये भी पढ़ें- बहादुरगढ़ में युवक से 7 लाख रुपये की लूट, विरोध करने पर चाकू से गोदा, देखें वीडियो
जिसमें दुष्कर्म की पुष्टी हुई. इस पर पुलिस ने बिट्टू को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया. मामले में कुल 16 गवाह एग्जामिन करवाए गए. अदालत (kaithal fast track court) ने दानों पक्षों को गौर से सुना तथा बिट्टू को दोषी पाया. अपने 50 पेज के फैसले में एडीजे पूनम सुनेजा ने उसे उम्र कैद तथा 90 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी पहले से ही जेल में बंद है.