कैथलः अवैध कॉलोनियों मे रहने वाले लोगों को अब बेघर नही होना पड़ेगा और न ही उनके घरों को (Illegal colonies in Haryana) तोड़ा जाएगा. भाजपा सरकार ने 1 जुलाई 2022 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. 19 जुलाई 2022 को सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अवैध काॅलोनियां काटने वाले डेवलपर्स, जमीन मालिकों को 6 महीने के अंदर आवेदन करना होगा. जिला टाउन एवं प्लानिंग अधिकारी अनिल नरवाल ने बताया कि अवैध काॅलोनियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है.
जिन कॉलोनियों में 25 प्रतिशत तक निर्माण हो चुके हैं वहां सड़काें को 9 मीटर से अधिक (Haryana government relief to people) चौड़ा कर पार्क का निर्माण करवाया जाएगा. 20 एकड़ से अधिक में बसी कॉलोनियों में 500 वर्गमीटर क्षेत्र सामुदायिक भवन के लिए होगा. इसी तरह जहां 25 से 50 प्रतिशत तक निर्माण हो चुका है वहां सडक़ों को न्यूनतम 6 मीटर चौड़ा करने के लिए जगह रखी जाएगी. पार्कों के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत क्षेत्र खाली रखना होगा. जिन काॅलोनियों में 50 से 75 प्रतिशत तक निर्माण हो चुका है उनमें सड़कों की चौड़ाई के लिए कोई मापदंड नहीं रखा गया है.
जिन काॅलोनियों में 75 प्रतिशत अधिक निर्माण हो चुके हैं वहां जमीन और मकान की (Parameters in Haryana for valid colony) बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पैरामीटर की जांच के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की कमेटी बनेगी जो जांच के बाद काॅलोनियों को वैध करेगी. इन काॅलोनियों में बिल्ट अप एरिया के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत और (legal colonies parameters in Haryana) खुले क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत की दर से विकास शुल्क जमा करवाने के बाद कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा. जिन काॅलोनियों में बिजली, पानी सड़कों की सुविधा नही है वहां सभी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाएगी.