ETV Bharat / state

पूर्व विधायक के बेटे ने गृह मंत्री एवं गृह सचिव को भेजा लीगल नोटिस, किसानों को रोकने के लिए खर्च हुए रुपयों का मांगा ब्यौरा

author img

By

Published : Nov 28, 2020, 8:06 PM IST

जुलाना के पूर्व विधायक परमिंदर सिंह ढूल के बेटे एडवोकेट रविन्द्र सिंह ढुल ने हरियाणा के गृह मंत्री एवं गृह सचिव को लीगल नोटिस भेज उनसे किसानों को गैर कानूनी रूप से रोकने में हुए खर्च की जानकारी देने और उसके भुगतान की मांग की है.

jind legal notice to home minister vij
पूर्व विधायक के बेटे ने गृह मंत्री एवं गृह सचिव को भेजा लीगल नोटिस

जींद: जुलाना के पूर्व विधायक परमिंदर सिंह ढूल के बेटे एडवोकेट रविन्द्र सिंह ढुल ने हरियाणा के गृहमंत्री, गृह सचिव और डीजीपी हरियाणा को गैरकानूनी रूप से सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पंहुचाने के लिए रिकवरी का लीगल नोटिस भेजा है. नोटिस के अनुसार इन लोगों ने गैरकानूनी रूप से सड़कों को तोड़कर 1984 के कानून के अनुसार अपराध किया है जिसके लिए कम से कम 5 वर्ष की सजा एवं जुर्माना बनता है.

jind legal notice to home minister vij
पूर्व विधायक के बेटे ने गृह मंत्री एवं गृह सचिव को भेजा लीगल नोटिस

एडवोकेट रविंद्र ढूल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा है कि हरियाणा के गृह मंत्री एवं गृह सचिव को लीगल नोटिस भेज उनसे किसानों को गैर कानूनी रूप से रोकने में हुए खर्च के बारे में बताने की मांग की है और किसानों को रोकने के लिए जेनेवा कन्वेंशन एवं केमिकल वेपन कन्वेंशन के अनुसार आंसू गैस का इस्तेमाल गलत है. भारत ने इस संधि पर पहले से हस्ताक्षर किये हुए हैं.

jind legal notice to home minister vij
पूर्व विधायक के बेटे ने गृह मंत्री एवं गृह सचिव को भेजा लीगल नोटिस

ये भी पढ़िए: फतेहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की बैठक का दौर हुआ शुरू, जल्द ही करेंगे दिल्ली कूच

उन्हेंने अपनी पोस्ट में लिखा है की सरकार आंसू गैस, पानी की बौछारों का इस्तेमाल कर जान बूझकर दंगा फैलाना चाहती थी लेकिन किसानों की सूझबूझ से ये नहीं हुआ. हाइवे को गैरकानूनी रूप से रोकने में जिस सुरक्षा बल का इस्तेमाल हुआ उसका खर्च, आंसू गैस के गोले फैंकने का खर्च, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने का खर्च, गैरकानूनी रूप से सड़कें खोदने का खर्च ये सब इन्हें अपनी जेब से देना चाहिए. एडवोकेट रविंद्र ढूल ने कहा कि यदि गृहमंत्री और गृह सचिव इस खर्च को अपने जेब से नहीं जमा करवाते हैं तो उन्हें मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा.

जींद: जुलाना के पूर्व विधायक परमिंदर सिंह ढूल के बेटे एडवोकेट रविन्द्र सिंह ढुल ने हरियाणा के गृहमंत्री, गृह सचिव और डीजीपी हरियाणा को गैरकानूनी रूप से सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पंहुचाने के लिए रिकवरी का लीगल नोटिस भेजा है. नोटिस के अनुसार इन लोगों ने गैरकानूनी रूप से सड़कों को तोड़कर 1984 के कानून के अनुसार अपराध किया है जिसके लिए कम से कम 5 वर्ष की सजा एवं जुर्माना बनता है.

jind legal notice to home minister vij
पूर्व विधायक के बेटे ने गृह मंत्री एवं गृह सचिव को भेजा लीगल नोटिस

एडवोकेट रविंद्र ढूल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा है कि हरियाणा के गृह मंत्री एवं गृह सचिव को लीगल नोटिस भेज उनसे किसानों को गैर कानूनी रूप से रोकने में हुए खर्च के बारे में बताने की मांग की है और किसानों को रोकने के लिए जेनेवा कन्वेंशन एवं केमिकल वेपन कन्वेंशन के अनुसार आंसू गैस का इस्तेमाल गलत है. भारत ने इस संधि पर पहले से हस्ताक्षर किये हुए हैं.

jind legal notice to home minister vij
पूर्व विधायक के बेटे ने गृह मंत्री एवं गृह सचिव को भेजा लीगल नोटिस

ये भी पढ़िए: फतेहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की बैठक का दौर हुआ शुरू, जल्द ही करेंगे दिल्ली कूच

उन्हेंने अपनी पोस्ट में लिखा है की सरकार आंसू गैस, पानी की बौछारों का इस्तेमाल कर जान बूझकर दंगा फैलाना चाहती थी लेकिन किसानों की सूझबूझ से ये नहीं हुआ. हाइवे को गैरकानूनी रूप से रोकने में जिस सुरक्षा बल का इस्तेमाल हुआ उसका खर्च, आंसू गैस के गोले फैंकने का खर्च, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने का खर्च, गैरकानूनी रूप से सड़कें खोदने का खर्च ये सब इन्हें अपनी जेब से देना चाहिए. एडवोकेट रविंद्र ढूल ने कहा कि यदि गृहमंत्री और गृह सचिव इस खर्च को अपने जेब से नहीं जमा करवाते हैं तो उन्हें मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा.

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.