जींदः पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ की है. अब पशुओं के नाम पर भी क्रेडिट कार्ड बन सकेंगे. पशुपालकों को बैगर किसी गारंटी के एक लाख 60 हजार रूपए तक का ऋण सिर्फ पशुपालन और डेयरी विभाग के उप निदेशक द्वारा सत्यापित पत्र के आधार पर मिल जाएगा. लेकिन इसके लिए पहले पशुपालक को अपने पशु का बीमा करवाना होगा, जोकि मात्र 100 रूपए में हो जाएगा.
1 लाख 60 हजार रुपये की राशि पशु किसान क्रेडिट कार्ड में
पशु किसान क्रेडिट कार्ड को एटीएम कार्ड की तरह प्रयोग किया जा सकता है. इससे 1 लाख 60 तक हजार तक की राशि निकाली जा सकती है. जिसे एक साल के अंदर पशु पालक को वापस चुकाना पड़ेगा. इस राशि पर 7 % ब्याज लगेगा, अगर पशुपालक यह राशि तय समय के अंदर वापस कर देता है तो केंद्र सरकार की ओर से ब्याज दर में 3 % अतिरिक्त रियायत दी जाएगी.
कैसे पा सकते हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड ?
जिला जींद पशुपालन विभाग के उप निदेशक डाक्टर रविंद्र कुमार हुडडा ने बताया कि यह योजना पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए आंरभ की गई है. उन्होंने बताया कि पशुपालक अपने नजदीकी बैंक से इसे बनवा सकता है और पशु चिकित्सक पशु की कीमत एवं उसके स्वस्थ्य का प्रमाण पत्र दे देगा. उन्होंने यह भी बताया कि एक लाख 60 हजार रूपये यदि पशुपालक एक वर्ष की निर्धारित अवधि में भर देता है, तो 3 प्रतिशत कि रियायत केंद्र सरकार का कृषि मंत्रालय देगा. ऐसे में पशुपालक को केवल चार प्रतिशत के ब्याज की अदायगी में यह ऋण प्राप्त हो जाता है.
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