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LOCKDOWN: ऑरेंज जोन की श्रेणी में जींद, खुलेंगी सभी दुकानें

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Published : May 3, 2020, 12:13 AM IST

लॉकडाउन के तीसरे चरण में जींद को ऑरेंज जोन की श्रेणी में डाला गया है. इसके बाद शहर में कई तरह की छुट संभव है. इसकों लेकर जिला प्रशासन ने भी कई तरह के दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

all shop will open in jind during lockdown
all shop will open in jind during lockdown

जींद: केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है. इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई छूट भी दी गई हैं, लेकिन इन छूटों का फायदा उन क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा, जो ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों के में आते है. बता दें कि जींद जिले को ऑरेज क्षेत्र में रखा गया है, इसलिए इस जिले के लोगों को लॉकडाउन के दौरान कई छूट मिलेगी. सबसे बड़ी राहत ये है कि 4 मई से सभी दुकानें खोली जा सकेंगी.

डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि जींद जिला ऑरेंज जोन में रखा गया है. इसमें टैक्सी और कैब को ड्राइवर के अलावा दो सवारी ले जाने की छूट रहेगी. चार पहिया वाहनों में भी इसी प्रकार से दो सवारियों को ले जाने की छूट रहेगी. ग्रीन जिलों में भी ये वाहन आवाजाही कर सकेंगे. लॉकडाउन के दौरान 65 वर्ष आयु के बुजुर्ग, दस वर्ष आयु तक बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घरों में रहने की सलाह दी गई है. ग्रामीण इलाकों में सभी औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी.

उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थान, मॉल, ट्रेन और हवाई सफर बंद रहेगें. होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. सभी धर्मस्थल, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और खेल समारोह पर भी पाबंदी रहेगी.

धार्मिक जुलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी. शादी समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे. जिला में बसों की सेवाएं बंद रहेगी. इनके अलावा सभी दूकानें खुल सकती है. केंद्र सरकार द्वारा आगामी 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन रखने के निर्देश जारी किए गए है. जिले में लॉकडाउन की अनुपालना की जा सके इसके लिए जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है.

ये भी जानें-आज हरियाणा से सामने आए 12 नए कोरोना केस, एक्टिव केस हुए 124

अब आगामी 17 मई तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोई भी अनावश्यक गतिविधियां नहीं की जा सकती है. उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा है कि लॉकडाउन को लेकर सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका अच्छे से पालन करवाएं. उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के लिए भी कहा गया है.

जींद: केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है. इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई छूट भी दी गई हैं, लेकिन इन छूटों का फायदा उन क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा, जो ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों के में आते है. बता दें कि जींद जिले को ऑरेज क्षेत्र में रखा गया है, इसलिए इस जिले के लोगों को लॉकडाउन के दौरान कई छूट मिलेगी. सबसे बड़ी राहत ये है कि 4 मई से सभी दुकानें खोली जा सकेंगी.

डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि जींद जिला ऑरेंज जोन में रखा गया है. इसमें टैक्सी और कैब को ड्राइवर के अलावा दो सवारी ले जाने की छूट रहेगी. चार पहिया वाहनों में भी इसी प्रकार से दो सवारियों को ले जाने की छूट रहेगी. ग्रीन जिलों में भी ये वाहन आवाजाही कर सकेंगे. लॉकडाउन के दौरान 65 वर्ष आयु के बुजुर्ग, दस वर्ष आयु तक बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घरों में रहने की सलाह दी गई है. ग्रामीण इलाकों में सभी औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी.

उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थान, मॉल, ट्रेन और हवाई सफर बंद रहेगें. होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. सभी धर्मस्थल, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और खेल समारोह पर भी पाबंदी रहेगी.

धार्मिक जुलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी. शादी समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे. जिला में बसों की सेवाएं बंद रहेगी. इनके अलावा सभी दूकानें खुल सकती है. केंद्र सरकार द्वारा आगामी 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन रखने के निर्देश जारी किए गए है. जिले में लॉकडाउन की अनुपालना की जा सके इसके लिए जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है.

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अब आगामी 17 मई तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोई भी अनावश्यक गतिविधियां नहीं की जा सकती है. उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा है कि लॉकडाउन को लेकर सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका अच्छे से पालन करवाएं. उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के लिए भी कहा गया है.

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