चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 20 अप्रैल से उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों को शर्तों के साथ संचालन के लिए बनाई गई व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है. उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों का संचालन शुरू करने की अनुमति लेने और पास प्राप्त करने के लिए आवेदक को सरल हरियाणा पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर आवेदन करना होगा.
वाहनों के अन्तर्राज्यीय आवागमन के लिए ई-पास प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के पोर्टल https://covidpass.egovernments.org/requester-dashboard/ पर आवेदन करना होगा.
उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए ऐसे आवेदनों की जांच एवं स्वीकृति के लिए खंड, कस्बा और शहर स्तरीय कमेटियां गठित की जाएंगी. ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, डीएसपी, बीडीपीओ एवं सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए 25 व्यक्तियों तक को अनुमति दी जाएगी.
शहरी क्षेत्रों में एसडीएम, डीएसपी, नगर निगम के ईओ/सचिव और सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा पास की अनुमति दी जाएगी. 25 व्यक्तियों से 200 व्यक्तियों तक के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, नगर निगम क्षेत्र को छोडक़र, क्षेत्र के एडीसी, डीएसपी, बीडीपीओ एवं सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा अनुमति दी जाएगी.
नगर निगम क्षेत्र में निगम आयुक्त, क्षेत्र के डीएसपी, नगर निगम के ईओ/सचिव तथा सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा पास की अनुमति दी जाएगी. 200 व्यक्तियों से अधिक के लिए पास की अनुमति क्षेत्र के उपायुक्त, एसपी एवं पुलिस कमिशनर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महाप्रबंधक और उप-श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा दी जाएगी.
इसके अलावा, औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने संचालन से सम्बन्धित अपने प्रश्नों एवं शिकायतें शिकायत पोर्टल https://grs.hartron.io/#/ पर डाल सकते हैं. इस तंत्र के संचालन में सहयोग के लिए उद्योग एवं वाणिज्य, एचएसआईआईडीसी और श्रम विभाग नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करेंगे.