हिसार: जिले में डीसी डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि दीपावली के अवसर पर सिर्फ वही व्यापारी पटाखों की बिक्री कर सकेंगे, जिन्हें इसके लिए प्रशासन द्वारा अस्थाई लाइसेंस दिया जाएगा. लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यापारी उपायुक्त कार्यालय में 4 से 11 नवंबर के बीच अपना आवेदन दे सकते हैं.
उपायुक्त ने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने और हादसों पर नियंत्रण के लिए जिला में पटाखों की बिक्री नियमों व शर्तों के साथ ही की जा सकेगी. इसके लिए बिक्री के इच्छुक व्यापारियों को जिला प्रशासन अस्थाई लाइसेंस प्रदान करेगा. अस्थाई लाइसेंस के बिना पटाखों, आतिशबाजी की बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इसके अलावा इसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना माना जाएगा. उन्होंने कहा कि अस्थाई लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यापारी उपायुक्त कार्यालय में 4 से 11 नवंबर शाम 5 बजे तक अपना आवेदन दे सकते हैं. अस्थाई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप पटाखों की बिक्री कर सकेंगे. इन नियमों व शर्तों की जानकारी उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है.
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