हिसार: इस बार हरियाणा में धान की पराली जलाने वालों की खैर नहीं. प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां तेज कर दी हैं. हिसार जिला उपायुक्त ने पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं. हिसार में अगर कोई पराली जलाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावाली 1976 के तहत धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी.
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने अपने आदेशों में कहा है कि धान कटाई के बाद अवशेषों के जलाने से भारी मात्रा में प्रदूषण होता है. इस कारण से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है. उन्होंने कहा कि फसल अवशेष को विभिन्न विकल्पों के साथ-साथ पशुओं के लिए चारा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है. ऐसे में अवशेषों को जलाने से पशुओं के चारे की कमी हो जाती है.
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आपातकालीन स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावाली 1976 के तहत धारा 144 की शक्तियों के आधार पर हिसार जिले में धान की फसल की कटाई के बाद उसके अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध रहेगा. यदि कोई इन आदेशों की अवहेलना करता है तो इसके खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा -188 सपंठित, वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत दंड का भागी होगा.