हिसार: शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने अतिक्रमण जुर्माने में बदलाव किया है. अतिक्रमण पर नगर निगम प्रशासन ने जुर्माना राशि 10 गुना बढ़ाते हुए 500 रुपये से 5000 रुपये कर दी है. नगर निगम ने मंगलवार को हाउस की मीटिंग में फैसला लिया कि जो भी कोई अतिक्रमण करेगा. उस पर अब 5000 रुपये जुर्माना लगेगा.
नगर निगम के ईओ अमन ढूंढा ने बताया कि हाउस की बैठक में निगम ने ये फैसला लिया है कि अतिक्रमण करने वालों पर 500 रुपये के बजाए अब 5000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. इसके लिए तहबाजारी टीम को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं. ये जुर्माना कल से शुरू कर दिया गया है.
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उन्होंने बताया कि पूरे हिसार जिले के नगर निगम के दायरे में ये जुर्माना वसूला किया जाएगा. अतिक्रमण के कारण बाजारों में भीड़ व जाम की स्थिति बनी रहती है. जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी शहरवासी अतिक्रमण ना करें. नगर निगम का सहयोग करें, ताकि लोग इस भारी-भरकम जुर्माने से बच सकें.
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