हिसार: किसानों को बिचौलियों से बचाने और मुश्किल समय में लोन उपलब्ध कराने के लिए साल 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी. सबसे पहले आइए समझते हैं कि क्या है किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और कैसे इससे किसानों को लाभ मिलता है?
क्या है KCC योजना ?
केसीसी के जरिए किसानों को जरूरत के अनुसार आसानी से खेती के लिए लोन मिल जाता है. इससे वो कृषि से संबंधित सामान जैसे-खाद, बीज, कीटनाशक खरीद कर सकते हैं. नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की थी. इसे किसी भी को-ऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण या पब्लिक सेक्टर के किसी भी बैंक से हासिल किया जा सकता है. केसीसी एक विविध खाते का स्वरूप है. इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस राशि पर बचत खाते के समान ब्याज मिलता है. वहीं किसानों को किसी भी तरह के चार्ज से भी इस केसीसी कार्ड में राहत दी गई है.
इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए केनरा बैंक के प्रबंधक पंकज वर्मा ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है और ये अमाउंट प्रति एकड़ कितना दिया जाना है? ये सब स्टेट एग्रीकल्चर टेक्निकल कमेटी तय करती है, जिससे इस साल हिसार क्षेत्र की बात की जाए तो लगभग 96000 रुपये प्रति एकड़ लोन किसान क्रेडिट धारकों को दिया गया है.
सिर्फ 4 फीसदी दर पर लोन !
उन्होंने बताया कि जो किसान समय से अपनी ऋण राशि ब्याज के साथ जमा करवा करवा देते है उन्हें 3 फीसदी ब्याज में छूट मिलती है और ये उनके खाते में वापस डाल दिया जाता है. इस तरह किसानों को ये ऋण सिर्फ 4 फीसदी ब्याज दर पर पड़ता है.
खेती-किसानी के लिए ब्याज दर वैसे तो 9 प्रतिशत है, लेकिन केंद्र सरकार इसमें दो फीसदी की सब्सिडी देती है. इस तरह ये सात फीसदी पड़ता है. अगर किसान समय पर लोन लौटा देता है तो उसे 3 फीसदी की और छूट मिल जाती है. इस तरह इसकी दर किसानों के लिए मात्र 4 फीसदी रह जाती है.
कैसे करें आवेदन ?
किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/. पर जाएं. वेबसाइट में फॉर्मर टैब की दाईं तरफ डाउनलोड किसान क्रेडिट फार्म का विकल्प दिया है. यहां से फॉर्म को प्रिंट करें और भरकर नजदीकी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं. सरकार ने कार्ड की वैलिडिटी पांच साल रखी है.
क्या देखते हैं बैंक?
लोन देने से पहले बैंक आवेदक किसान का सत्यापन करते हैं. इसमें देखा जाता है कि वो किसान है भी या नहीं. फिर उसका राजस्व रिकॉर्ड चेक किया जाता है. पहचान के लिए आधार, पैन और फोटो ली जाती है. इसके बाद एक एफीडेविट लिया जाता है कि किसी और बैंक पर तो बकाया नहीं है.
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कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
आईडी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है. एड्रेस प्रूफ के लिए जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई दूसरे सरकारी आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो साथ ही एक एफिडेविट भी देना होता है, जिसमें साफ-साफ लिखा गया हो कि आवेदक ने किसी भी अन्य बैंक से कर्ज नहीं लिया है.
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किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों ने सरकार की इस योजना को काफी सराहाते हुए कहा कि इस योजना के जरिए हमें सस्ती दर पर ऋण मिल जाता है और खेती करने के लिए जब भी पैसे की जरूरत होती है चाहे बीज लेना हो या फिर कोई अन्य साधन खरीदने हो तुरंत पैसे मिल जाते हैं और आढ़तियों के पास नहीं जाना पड़ता.