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छात्रा के चेहरे पर कालिख पोतने का मामला, HC ने शिक्षा विभाग और सरकार को जारी किया नोटिस

हिसार के स्कूल में 9 साल की छात्रा के चेहरे पर स्कूल की शिक्षिका द्वारा कालिख पोतने का मामला काफी चर्चा में रहा. इस मामले के सामने आने के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाते हुए स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया था. स्कूल को बंद करने के सरकार के फैसले के खिलाफ स्कूल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

hearing of paint on girls face in hisar
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Published : Dec 18, 2019, 7:43 AM IST

Updated : Dec 18, 2019, 8:36 AM IST

चंडीगढ़: हिसार के निजी स्कूल में 9वीं कक्षा के चेहरे पर कालिख पोतने के मामले के सामने आने के बाद सरकार द्वारा स्कूल को बंद करने का मामला हाई कोर्ट पंहुच गया है. हाई कोर्ट ने स्कूल की याचिका पर हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

इस मामले में लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कालिख पोतने की घटना के बाद हरियाणा सरकार ने 11 जनवरी को स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया. स्कूल के वकील ने बेंच को बताया कि स्कूल को बंद करने का नोटिस नियमों के अनुसार उचित नहीं है.

बोर्ड पर नोटिस की मांगी इजाजत

उन्होंने बताया कि स्कूल में पहली क्लास से लेकर पांचवी क्लास तक के 169 छात्र पढ़ रहे हैं, जो अप्रैल 2019 से इसी स्कूल में है. इस आदेश के बाद सभी छात्र और परिजन स्कूल के भविष्य को लेकर असंमजस की स्थिति में हैं.

छात्रा के चेहरे पर कालिख पोतना का मामला, देखें वीडियो

स्कूल के वकील ने कोर्ट से इस बाबत इजाजत मांगी कि उनका केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में स्कूल के नोटिस बोर्ड पर इस बाबत जानकारी छात्रों के परिजनों को देने की इजाजत दी जाए.

ये भी पढ़ें:- गुरुग्राम में एनएसजी कमांडो से फेसबुक फ्रेंड युवती ने की ठगी

कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

हाई कोर्ट ने स्कूल को केस के बारे में नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाने की इजाजत देते हुए सरकार को इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया है. फिलहाल स्कूल की तरफ से दायर की गई याचिका पर हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, देखना होगा कि इस मामले में क्या जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है.

चंडीगढ़: हिसार के निजी स्कूल में 9वीं कक्षा के चेहरे पर कालिख पोतने के मामले के सामने आने के बाद सरकार द्वारा स्कूल को बंद करने का मामला हाई कोर्ट पंहुच गया है. हाई कोर्ट ने स्कूल की याचिका पर हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

इस मामले में लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कालिख पोतने की घटना के बाद हरियाणा सरकार ने 11 जनवरी को स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया. स्कूल के वकील ने बेंच को बताया कि स्कूल को बंद करने का नोटिस नियमों के अनुसार उचित नहीं है.

बोर्ड पर नोटिस की मांगी इजाजत

उन्होंने बताया कि स्कूल में पहली क्लास से लेकर पांचवी क्लास तक के 169 छात्र पढ़ रहे हैं, जो अप्रैल 2019 से इसी स्कूल में है. इस आदेश के बाद सभी छात्र और परिजन स्कूल के भविष्य को लेकर असंमजस की स्थिति में हैं.

छात्रा के चेहरे पर कालिख पोतना का मामला, देखें वीडियो

स्कूल के वकील ने कोर्ट से इस बाबत इजाजत मांगी कि उनका केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में स्कूल के नोटिस बोर्ड पर इस बाबत जानकारी छात्रों के परिजनों को देने की इजाजत दी जाए.

ये भी पढ़ें:- गुरुग्राम में एनएसजी कमांडो से फेसबुक फ्रेंड युवती ने की ठगी

कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

हाई कोर्ट ने स्कूल को केस के बारे में नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाने की इजाजत देते हुए सरकार को इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया है. फिलहाल स्कूल की तरफ से दायर की गई याचिका पर हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, देखना होगा कि इस मामले में क्या जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है.

Intro:एंकर -
हरियाणा के हिसार के स्कूल में 9 साल की छात्रा के चेहरे पर स्कूल की शिक्षिका द्वारा कालिख पोतने का मामला काफी चर्चाओं में रहा । इस मामले के सामने आने के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाते हुए स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया था । स्कूल को बंद करने के सरकार के फैसले के खिलाफ स्कूल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है । स्कूल ने दलील दी है कि स्कूल को बंद करना नियमो के अनुसार ठीक नही है जबकि इस फैसले के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है । हाई कोर्ट ने स्कूल की याचिका पर हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है । Body:वीओ -
हिसार के निजी स्कूल में 9 वीं कक्षा के चेहरे पर कालिख पोतने के मामले के सामने आने के बाद सरकार द्वारा स्कूल को बंद करने का मामला हाई कोर्ट पंहुच गया है । हाई कोर्ट ने स्कूल की याचिका पर हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है । इस मामले में लक्ष्मी कान्वेंट स्कूल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कालिख पोतने की घटना के बाद हरियाणा सरकार ने 11 जनवरी को स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया । स्कूल के वकील ने बेंच को बताया कि स्कूल को बंद करने का नोटिस नियमों के अनुसार उचित नही है । उन्होने बताया कि स्कूल में पहली क्लास से लेकर पांचवी क्लास तक के 169 छात्र पढ़ रहे है जो अप्रैल 2019 से इसी स्कूल में है । इस आदेश के बाद सभी छात्र व परिजन स्कूल के भविष्य को लेकर असंमजस की स्थिति में है । स्कूल के वकील ने कोर्ट से इस बाबत इजाजत मांगी कि उनका केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है ऐसे में स्कूल के नोटिस बोर्ड पर इस बाबत जानकारी छात्रों के परिजनों को देने की इजाजत दी जाए । हाई कोर्ट ने स्कूल को केस के
बारे में नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाने की इजाजत देते हुए सरकार को इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया है ।Conclusion:फिलहाल स्कूल की तरफ से दायर की गई याचिका पर हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है , देखना होगा कि इस मामले में क्या जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है ।
Last Updated : Dec 18, 2019, 8:36 AM IST

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