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20 प्रतिशत तक बनी कॉलोनी होगी वैध, नहीं उजड़ेगा आशियाना- डिप्टी स्पीकर

हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा बुधवार (Deputy Speaker Ranbir Gangwa in Hisar) को विधानसभा बजट सत्र के बाद हिसार स्थित अपने रेस्ट हाउस पहुंचे. डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र में करीब 12 बैठकें बुलाई गई और सदन में 50 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें 15 अहम विधेयक पारित हुए.

Deputy Speaker Ranbir Gangwa in Hisa
Deputy Speaker Ranbir Gangwa in Hisa
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Published : Mar 23, 2022, 8:37 PM IST

हिसार: हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा बुधवार को विधानसभा बजट सत्र के बाद हिसार स्थित अपने रेस्ट हाउस (Deputy Speaker Ranbir Gangwa in Hisar) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बात की. डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न पदों के लिए की गई सरकारी भर्तियों में पिछड़ा वर्ग अनुसूचित वर्ग तथा अन्य आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें कोटा अनुसार भरी जा रही हैं जबकि पहले की सरकारों में योग्य में उम्मीदवार ना होने की बात कहते हुए इन सीटों को खाली छोड़ दिया जाता था.

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि पहले शहरों में 50% तक बनी कॉलोनी ही अधिकृत होती थी, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई. अब 10 से 20% तक बनी हुई कॉलोनी भी अधिकृत हो सकेंगी, इस तरह की कॉलोनी यदि खाली पड़ी है तो उसका डेवलपमेंट चार्ज बिल्डर को देना होगा. जहां पर मकान बने हुए हैं उन्हें कलेक्ट्रेट रेट का 5% चार्ज देना होगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से 21 तक के बीच 7A की आड़ में एनओसी के बिना गलत तरीके से की गई रजिस्ट्रीयोि की जांच सरकार करवा चुकी है. अब 2010 से 16 के बीच हुई इसी तरह की रजिस्ट्रियों की जांच करवाई जाएगी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा विधानसभा में पास हुआ धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

उन्होंने कहा कि किसानों के उपयोग के वाहन ट्रैक्टर हैं, इसलिए एनसीआर में आने वाले प्रदेश के जिलों के लोगों को 10 वर्ष पुराने डीजल ट्रैक्टरों पर 2025 तक राहत देने का विधेयक 2022 पारित किया गया है. इसी प्रकार से हरियाणा यांत्रिक यान संशोधन विधेयक के तहत अब जो व्यक्ति टोल टैक्स संग्रहण करता है वह सभी सड़क व अवसरंचना को अच्छा रखरखाव करेगा. जेलों में जो कैदी बंद है उनकी पैरोल के लिए पहले कोई नियम तय नहीं थे. इसलिए हमने पैरोल के लिए नियम तय किए हैं और हरियाणा विधि संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है. हरियाणा में अभी तक मानव अंग प्रत्यारोपण की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब पीजीआईएमएस रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो जाएगी. मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक 2022 से यह सुविधा शुरू करने में मदद मिलेगी.

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हिसार: हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा बुधवार को विधानसभा बजट सत्र के बाद हिसार स्थित अपने रेस्ट हाउस (Deputy Speaker Ranbir Gangwa in Hisar) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बात की. डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न पदों के लिए की गई सरकारी भर्तियों में पिछड़ा वर्ग अनुसूचित वर्ग तथा अन्य आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें कोटा अनुसार भरी जा रही हैं जबकि पहले की सरकारों में योग्य में उम्मीदवार ना होने की बात कहते हुए इन सीटों को खाली छोड़ दिया जाता था.

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि पहले शहरों में 50% तक बनी कॉलोनी ही अधिकृत होती थी, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई. अब 10 से 20% तक बनी हुई कॉलोनी भी अधिकृत हो सकेंगी, इस तरह की कॉलोनी यदि खाली पड़ी है तो उसका डेवलपमेंट चार्ज बिल्डर को देना होगा. जहां पर मकान बने हुए हैं उन्हें कलेक्ट्रेट रेट का 5% चार्ज देना होगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से 21 तक के बीच 7A की आड़ में एनओसी के बिना गलत तरीके से की गई रजिस्ट्रीयोि की जांच सरकार करवा चुकी है. अब 2010 से 16 के बीच हुई इसी तरह की रजिस्ट्रियों की जांच करवाई जाएगी.

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उन्होंने कहा कि किसानों के उपयोग के वाहन ट्रैक्टर हैं, इसलिए एनसीआर में आने वाले प्रदेश के जिलों के लोगों को 10 वर्ष पुराने डीजल ट्रैक्टरों पर 2025 तक राहत देने का विधेयक 2022 पारित किया गया है. इसी प्रकार से हरियाणा यांत्रिक यान संशोधन विधेयक के तहत अब जो व्यक्ति टोल टैक्स संग्रहण करता है वह सभी सड़क व अवसरंचना को अच्छा रखरखाव करेगा. जेलों में जो कैदी बंद है उनकी पैरोल के लिए पहले कोई नियम तय नहीं थे. इसलिए हमने पैरोल के लिए नियम तय किए हैं और हरियाणा विधि संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है. हरियाणा में अभी तक मानव अंग प्रत्यारोपण की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब पीजीआईएमएस रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो जाएगी. मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक 2022 से यह सुविधा शुरू करने में मदद मिलेगी.

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