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गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स के डिफॉल्टरों की नीलाम होगी प्रॉपर्टी

प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम जल्द ही 65 प्रॉपर्टी को नीलाम करने जा रहा है. इसके लिए अधिकारियों ने लिस्ट तैयार कर ली है. दिसंबर के पहले सप्ताह में यह प्रॉपर्टी नीलाम की जाएगी.

Property tax defaulters property will be auctioned by gurugram municipal Corporation
गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स के डिफॉल्टरों की निलाम होगी प्रोपर्टी
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Published : Nov 21, 2020, 3:37 PM IST

Updated : Nov 22, 2020, 6:55 AM IST

गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी न करने वालों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करने जा रहा है. इसके लिए 65 प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसे दिसम्बर के पहले सप्ताह में नीलाम किया जाएगा.

इन प्रॉपर्टी धारकों पर सरकार की तरफ से छूट दिए जाने के बाद लगभग 5 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है. वहीं बार-बार नोटिस देने के बाद और सीलिंग करने के बाबजूद भी इन प्रॉपर्टी धारकों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया. जिसके चलते नगर निगम अब इन प्रॉपर्टीज का ऑक्शन करने जा रहा है.

200 करोड़ रुपये टैक्स वसूलने का रखा गया है टारगेट

वहीं पिछले साल की अपेक्षा इस साल के आठ महीने में ही नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स से 176 करोड़ रुपए वसूल किए हैं. जबकि पिछले साल 168 करोड़ रुपए वसूल किए थे, ऐसे में इस बार नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है. हालांकि सरकार ने भी कोरोना के चलते प्रोपर्टी टैक्स में दी गई छूट की 31 दिसम्बर तक तारीख बढ़ा दी है. जिसके चलते लोग अब प्रॉपर्टी टैक्स में दी गई छूट का 31 दिसम्बर तक फायदा उठा सकते हैं.

गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स के डिफॉल्टरों की नीलाम होगी प्रोपर्टी, देखिए वीडियो

प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को दी जा रही स्पेशल छूट

सरकार की तरफ से 31 दिसम्बर तक दी गई प्रॉपटी टैक्स में छूट का लोग फायदा उठाते हैं तो सरकार ने साल 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक की प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी है. इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एकमुश्त छूट दी जा रही है.

Property tax defaulters property will be auctioned by gurugram municipal Corporation
प्रॉपर्टी सील करते हुए अधिकारी

ऑटो डेबिट करवाने वालों को भी मिलेगी अलग से छूट

वहीं जिन संपत्ति मालिकों ने पिछले 3 वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है. उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक की छूट भी दी जा रही है. वहीं ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा. ऐसे में नगर निगम की तरफ से लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से दी गई छूट का लोग फायदा उठाए. आखिर में प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को अपना प्रोपर्टी टैक्स तो भरना ही पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: अस्पताल में वेंटिलेटर होने के बाद भी कोरोना मरीजों का नहीं हो रहा इलाज, ये है कारण

गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी न करने वालों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करने जा रहा है. इसके लिए 65 प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसे दिसम्बर के पहले सप्ताह में नीलाम किया जाएगा.

इन प्रॉपर्टी धारकों पर सरकार की तरफ से छूट दिए जाने के बाद लगभग 5 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है. वहीं बार-बार नोटिस देने के बाद और सीलिंग करने के बाबजूद भी इन प्रॉपर्टी धारकों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया. जिसके चलते नगर निगम अब इन प्रॉपर्टीज का ऑक्शन करने जा रहा है.

200 करोड़ रुपये टैक्स वसूलने का रखा गया है टारगेट

वहीं पिछले साल की अपेक्षा इस साल के आठ महीने में ही नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स से 176 करोड़ रुपए वसूल किए हैं. जबकि पिछले साल 168 करोड़ रुपए वसूल किए थे, ऐसे में इस बार नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है. हालांकि सरकार ने भी कोरोना के चलते प्रोपर्टी टैक्स में दी गई छूट की 31 दिसम्बर तक तारीख बढ़ा दी है. जिसके चलते लोग अब प्रॉपर्टी टैक्स में दी गई छूट का 31 दिसम्बर तक फायदा उठा सकते हैं.

गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स के डिफॉल्टरों की नीलाम होगी प्रोपर्टी, देखिए वीडियो

प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को दी जा रही स्पेशल छूट

सरकार की तरफ से 31 दिसम्बर तक दी गई प्रॉपटी टैक्स में छूट का लोग फायदा उठाते हैं तो सरकार ने साल 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक की प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी है. इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एकमुश्त छूट दी जा रही है.

Property tax defaulters property will be auctioned by gurugram municipal Corporation
प्रॉपर्टी सील करते हुए अधिकारी

ऑटो डेबिट करवाने वालों को भी मिलेगी अलग से छूट

वहीं जिन संपत्ति मालिकों ने पिछले 3 वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है. उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक की छूट भी दी जा रही है. वहीं ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा. ऐसे में नगर निगम की तरफ से लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से दी गई छूट का लोग फायदा उठाए. आखिर में प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को अपना प्रोपर्टी टैक्स तो भरना ही पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: अस्पताल में वेंटिलेटर होने के बाद भी कोरोना मरीजों का नहीं हो रहा इलाज, ये है कारण

Last Updated : Nov 22, 2020, 6:55 AM IST
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