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गुरुग्राम के दो नामी अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी, ये है वजह - gurugram paras hosiptal

गुरुग्राम के दो निजी अस्पतालों को जिला उपायुक्त ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इन दोनों अस्पतालों ने कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज करने से इंकार कर दिया था. इसी मामले में प्रशासन ने इनसे जवाब मांगा है.

gurugram district administration send show cause notice to paras hospital and park hospital
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Published : May 28, 2020, 10:31 PM IST

गुरुग्राम: जिला उपायुक्त अमित खत्री ने कोविड-19 संक्रमित मरीज का इलाज करने से मना करने के मामले में गुरुग्राम के दो निजी अस्पतालों को कारण बताओ को नोटिस जारी किया है. इसमें पारस अस्पताल और पार्क अस्पताल को नोटिस भेजा गया है.

gurugram district administration send show cause notice to paras hospital and park hospital
गुरुग्राम जिला प्रशासन ने पार्क अस्पताल को भेजा कारण बताओ नोटिस.

दोनों अस्पतालों को एक दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है. दरअसल, बीती 25 मई को निजी अस्पतालों को उपायुक्त ने आदेश जारी कर कहा था कि जिले में किसी भी कोरोना संक्रमित या अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर सकते हैं.

इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बिना नोटिस जारी किए महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में इन दोनों अस्पतालों ने कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज करने से मना किया किया था. जिसके बाद जिला उपायुक्त ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

नोटिस जारी करते हुए अस्पतालों से पूछा गया है कि क्यों ना जिलाधीश के आदेशों की अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें अपना जवाब देने के लिए 1 दिन का समय दिया गया है.

गुरुग्राम: जिला उपायुक्त अमित खत्री ने कोविड-19 संक्रमित मरीज का इलाज करने से मना करने के मामले में गुरुग्राम के दो निजी अस्पतालों को कारण बताओ को नोटिस जारी किया है. इसमें पारस अस्पताल और पार्क अस्पताल को नोटिस भेजा गया है.

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गुरुग्राम जिला प्रशासन ने पार्क अस्पताल को भेजा कारण बताओ नोटिस.

दोनों अस्पतालों को एक दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है. दरअसल, बीती 25 मई को निजी अस्पतालों को उपायुक्त ने आदेश जारी कर कहा था कि जिले में किसी भी कोरोना संक्रमित या अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर सकते हैं.

इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बिना नोटिस जारी किए महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में इन दोनों अस्पतालों ने कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज करने से मना किया किया था. जिसके बाद जिला उपायुक्त ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

नोटिस जारी करते हुए अस्पतालों से पूछा गया है कि क्यों ना जिलाधीश के आदेशों की अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें अपना जवाब देने के लिए 1 दिन का समय दिया गया है.

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