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दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर कल सुबह 10 बजे से होगा सील, आदेश जारी

शुक्रवार सुबह 10 बजे से गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर सील किया जाएगा. इसके संबंध में गुरुग्राम उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं. साथ ही ये भी कहा है कि जो कोई कानून की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

gurugram delhi border seal due to coronavirus
gurugram delhi border seal due to coronavirus
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Published : Apr 30, 2020, 7:47 PM IST

गुरुग्राम: जिला उपायुक्त अमित खत्री ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि गुरुग्राम जिले की सीमाओं विशेषकर दिल्ली की ओर लोगों के आवागमन पर अंकुश रहेगा. जिला प्रशासन द्वारा कम से कम लोगों को सीमापार आवागमन की अनुमति दी जाएगी और वो भी बहुत आवश्यक होने पर ही मिलेगी.

ये आदेश डीसी अमित खत्री द्वारा जारी किए गए हैं, जो 1 मई शुक्रवार को सुबह 10 बजे से लागू हो जाएंगे. जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में ये भी कहा गया कि वायरस के और आगे प्रसार को रोकने के लिए जनहित में ये फैसला लिया जाना अनिवार्य था कि सीमा के आरपार लोगों का आना जाना कम हो सके.

gurugram delhi border seal due to coronavirus
दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर कल सुबह 10 बजे से होगा सील

इसके लिए जरूरी है कि गुरूग्राम में जो लोग काम कर रहे हैं और वो वहां के निवासी नहीं है उनके लिए प्रबंधन गुरूग्राम में ही रहने की व्यवस्था करें. साथ ही जो व्यक्ति गुरुग्राम जिले की सीमा के बाहर अन्य जगहों पर काम करते हैं और जो गुरुग्राम के निवासी हैं, ऐसे व्यक्ति भी संबंधित प्रबंधन से वहीं पर अपने आवास की व्यवस्था करवाएं.

भारत सरकार और हरियाणा सरकार के अधिकृत अधिकारियों द्वारा जिनको मूवमेंट पास जारी किए गए हैं. वो भी सीमा पार आ जा सकेंगे. इसी प्रकार से एंबुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी ऑयल कंटेनर और टैंकर को भी अनुमति होगी.

अमित खत्री ने ये भी कहा है कि जो भी इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता 1807 के विभिन्न प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी.

गुरुग्राम: जिला उपायुक्त अमित खत्री ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि गुरुग्राम जिले की सीमाओं विशेषकर दिल्ली की ओर लोगों के आवागमन पर अंकुश रहेगा. जिला प्रशासन द्वारा कम से कम लोगों को सीमापार आवागमन की अनुमति दी जाएगी और वो भी बहुत आवश्यक होने पर ही मिलेगी.

ये आदेश डीसी अमित खत्री द्वारा जारी किए गए हैं, जो 1 मई शुक्रवार को सुबह 10 बजे से लागू हो जाएंगे. जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में ये भी कहा गया कि वायरस के और आगे प्रसार को रोकने के लिए जनहित में ये फैसला लिया जाना अनिवार्य था कि सीमा के आरपार लोगों का आना जाना कम हो सके.

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दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर कल सुबह 10 बजे से होगा सील

इसके लिए जरूरी है कि गुरूग्राम में जो लोग काम कर रहे हैं और वो वहां के निवासी नहीं है उनके लिए प्रबंधन गुरूग्राम में ही रहने की व्यवस्था करें. साथ ही जो व्यक्ति गुरुग्राम जिले की सीमा के बाहर अन्य जगहों पर काम करते हैं और जो गुरुग्राम के निवासी हैं, ऐसे व्यक्ति भी संबंधित प्रबंधन से वहीं पर अपने आवास की व्यवस्था करवाएं.

भारत सरकार और हरियाणा सरकार के अधिकृत अधिकारियों द्वारा जिनको मूवमेंट पास जारी किए गए हैं. वो भी सीमा पार आ जा सकेंगे. इसी प्रकार से एंबुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी ऑयल कंटेनर और टैंकर को भी अनुमति होगी.

अमित खत्री ने ये भी कहा है कि जो भी इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता 1807 के विभिन्न प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी.

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