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बड़ी खबर: प्रिंस हत्याकांड में सीबीआई ने तत्कालीन एसीपी समेत चार अधिकारियों के खिलाफ किया चालान पेश - चार पुलिस अधिकारी आरोपी प्रिंस हत्या

सीबीआई ने तत्कालीन एसीपी बीरम सिंह समेत चार अधिकारियों पर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी माना है.

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प्रिंस हत्याकांड में आरोपी भोलू को गिरफ्तार कर ले जाते पुलिस अधिकारी
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Published : Jan 8, 2021, 6:20 PM IST

गुरुग्राम: बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड मामले में सीबीआई ने चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है. इसमें तत्कालीन एसीपी बीरम सिंह, भोंडसी थाने के तत्कालीन प्रभारी नरेंद्र खटाना, सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह और एएसआई सुभाष चंद्र के खिलाफ चालान पेश किया है.

सीबीआई ने इन चारों अधिकारियों पर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी माना है. सूत्रों का कहना है कि इन चारों पर ये भी आरोप है कि बस सहायक को फंसाने के लिए अदालत में चार झूठे बयान दर्ज कराए गए.

क्या था मामला?

दरअसल 2017 के सोहना रोड स्थित एक नामी विद्यालय के बाथरूम में छात्र प्रिंस(बदला हुआ नाम) की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात ने ना ही सिर्फ गुरुग्राम बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

ये पढ़ें- गुरुग्राम: हत्या की फिराक में घूम रहा 5 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

इस मामले में सीबीआई ने विद्यालय का एक छात्र भोलू (बदला हुआ नाम) को आरोपी बनाया है. आरोपित के रूप में भोलू की पहचान सीबीआइ ने की थी. सीबीआइ से पहले गुरुग्राम पुलिस ने अपने स्तर पर जांच करते हुए स्कूल के एक बस सहायक को आरोपित बना दिया था, लेकिन सीबीआइ जांच शुरू होने के बाद ही स्कूल के ही छात्र भोलू को मामले में मुख्य आरोपी बना दिया.

गुरुग्राम: बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड मामले में सीबीआई ने चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है. इसमें तत्कालीन एसीपी बीरम सिंह, भोंडसी थाने के तत्कालीन प्रभारी नरेंद्र खटाना, सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह और एएसआई सुभाष चंद्र के खिलाफ चालान पेश किया है.

सीबीआई ने इन चारों अधिकारियों पर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी माना है. सूत्रों का कहना है कि इन चारों पर ये भी आरोप है कि बस सहायक को फंसाने के लिए अदालत में चार झूठे बयान दर्ज कराए गए.

क्या था मामला?

दरअसल 2017 के सोहना रोड स्थित एक नामी विद्यालय के बाथरूम में छात्र प्रिंस(बदला हुआ नाम) की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात ने ना ही सिर्फ गुरुग्राम बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

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इस मामले में सीबीआई ने विद्यालय का एक छात्र भोलू (बदला हुआ नाम) को आरोपी बनाया है. आरोपित के रूप में भोलू की पहचान सीबीआइ ने की थी. सीबीआइ से पहले गुरुग्राम पुलिस ने अपने स्तर पर जांच करते हुए स्कूल के एक बस सहायक को आरोपित बना दिया था, लेकिन सीबीआइ जांच शुरू होने के बाद ही स्कूल के ही छात्र भोलू को मामले में मुख्य आरोपी बना दिया.

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