फतेहाबाद: हरियाणा में पराली जलाने के मामले को लेकर सरकार बेहद सख्त है. इसी के तहत फेतहाबाद में प्रशासन ने धान की पराली में आगजनी की रोकथाम और फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कोताही बरतने पर दो नंबरदारों को तुरंत प्रभाव से निलंबित (Two nambardar suspended in Fatehabad) कर दिया है. इसके अलावा जिला प्रशासन ने एक हल्का पटवारी और ग्राम सचिव को कोताही बतरने पर हरियाणा सिविल सेवा नियम 8 के तहत कार्रवाई करने के बारे में जवाब तलब किया है.
जिला प्रशासन ने एक शस्त्र लाइसेंस धारक को नोटिस जारी करके जवाब देने का आदेश दिया है. जिलाधीश एवं उपायुक्त जगदीश शर्मा ने गांव मुंदलिया के नंबरदार नसीब सिंह और बिकर सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया. दोनों नंबरदारों पर आरोप है कि उन्होंने अपने गांव में पराली की आगजनी की रोकथाम में जिला प्रशासन का सहयोग नहीं किया. उपायुक्त जगदीश शर्मा ने जाखल खंड के ग्राम सचिव जार्जदीप को भी ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर हरियाणा सिविल सेवा दंड एवं अपील नियमावली 2016 के नियम 8(4ए) के तहत कार्रवाई करते हुए 15 दिन में अपना लिखित जवाब देने का आदेश दिया है.
इसी प्रकार से हल्का मुंदलिया के पटवारी हिमांशु को हरियाणा सिविल सेवा दंड एवं अपील नियमावली 2016 के नियम 8 के तहत नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब तलब किया है कि उन्होंने सरकारी ड्यूटी में लापरवाही बरती है. जिलाधीश ने गांव भोड़ी निवासी बलवंत सिंह को अपने खेत में पराली के अवशेषों को जलाने का दोषी पाए जाने पर उसके शस्त्र लाइसेंस को रद्द करने के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. तीन दिन में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं.
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