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फतेहाबाद में नाबालिग छात्रा का अपहरण रेप का मामला, दो दोषियों को सुनाई गई 20 साल की सजा

Fatehabad Crime News: हरियाणा के फतेहाबाद जिले में नाबालिग छात्रा को किडनैप करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है.

Fatehabad Court
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Published : Feb 2, 2022, 4:30 PM IST

फतेहाबाद: नाबालिग छात्रा को किडनैप करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फतेहाबाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fatehabad Court) के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा (fatehabad girl rape accused sentenced) सुनाई है. जुर्माना ना भरने की सूरत में डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

मिली जानकारी के मुताबिक भट्टूकलां क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 11 नवंबर 2019 को भट्टूकलां पुलिस थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उसकी सरकारी स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली बेटी को भट्टू एरिया का ही एक युवक शादी का झांसा देकर किडनैप करके ले गया. इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 365 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 8 के तहत मामला दर्ज कर 12 नवंबर 2019 को पीड़िता को बरामद कर लिया था.

ये भी पढ़ें- फतेहाबाद में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 14 हजार रुपये जुर्माना

अपने बयानों में पीड़िता ने बताया था कि वह स्कूल से फोटोस्टेट करवाने जा रही थी, तो आरोपी ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर उससे रेप किया. इस मामले में दूसरा दोषी मुख्य आरोपी का दोस्त था, जो उसका किडनैप करने के लिए गाड़ी लेकर आया था. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों को आईपीसी की धारा 365 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 8 में दोषी करार देते हुए दोनों को 20-20 साल की कैद व 12-12 हजार रुपये की सजा सुनाई. दोषियों में एक आरोपी राजू आईटीआई का छात्र था.

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फतेहाबाद: नाबालिग छात्रा को किडनैप करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फतेहाबाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fatehabad Court) के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा (fatehabad girl rape accused sentenced) सुनाई है. जुर्माना ना भरने की सूरत में डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

मिली जानकारी के मुताबिक भट्टूकलां क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 11 नवंबर 2019 को भट्टूकलां पुलिस थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उसकी सरकारी स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली बेटी को भट्टू एरिया का ही एक युवक शादी का झांसा देकर किडनैप करके ले गया. इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 365 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 8 के तहत मामला दर्ज कर 12 नवंबर 2019 को पीड़िता को बरामद कर लिया था.

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अपने बयानों में पीड़िता ने बताया था कि वह स्कूल से फोटोस्टेट करवाने जा रही थी, तो आरोपी ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर उससे रेप किया. इस मामले में दूसरा दोषी मुख्य आरोपी का दोस्त था, जो उसका किडनैप करने के लिए गाड़ी लेकर आया था. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों को आईपीसी की धारा 365 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 8 में दोषी करार देते हुए दोनों को 20-20 साल की कैद व 12-12 हजार रुपये की सजा सुनाई. दोषियों में एक आरोपी राजू आईटीआई का छात्र था.

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