फतेहाबाद: कोर्ट ने (Fatehabad Court) विवाहिता की सहमति से अवैध संबंध बनाने पर उसके प्रेमी को 2 वर्ष की सजा सुनाई है. महिला के पति ने प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर 7 वर्ष बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्रेमी को धारा 498 के तहत दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया. फतेहाबाद के मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने प्रेमी को अवैध संबंध बनाने का दोषी पाया है.
फतेहाबाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि युवक शिकायतकर्ता की मर्जी के बगैर उसकी पत्नी को ले गया था. युवक ने विवाहिता के साथ अवैध संबंध बनाए थे. युवक जानता था कि महिला विवाहित है और उसने तलाक नहीं लिया है. इसके बावजूद युवक ने अवैध संबंध बनाए हैं, जो कि धारा 498 के तहत अपराध है. कोर्ट ने अपने आदेश में जुर्माना नहीं भरते पर दोषी को 2 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है.
न्याय के लिए करना पड़ा 7 वर्ष इंतजार: जानकारी के अनुसार रतिया हलके के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने इस संबंध में 4 दिसंबर 2015 को कोर्ट में इस्तगासा दायर किया था. विवाहिता के साथ अवैध संबंध बनाने के मामले में महिला के पति की शिकायत पर दोषी रणजीतगढ़ (सरदुलगढ़) निवासी मनजिंद्र उर्फ काला को कोर्ट ने 2 वर्ष कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. मनजिंद्र ने विवाहिता की सहमति से संबंध बनाए थे. विवाहिता को मनजिंद्र से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन विवाहिता के पति को ऐतराज था. पति की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था, जिस पर कोर्ट ने सजा सुनाई है.
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अवैध संबंध बनाने से रोका तो दी आत्महत्या की धमकी: शिकायतकर्ता ने बताया कि वह फतेहाबाद में सरकारी सेवा में है. उसकी शादी को 11 वर्ष हो चुके हैं. उसके दो बेटे व एक बेटी हैं. व्यक्ति ने कहा कि उसके ड्यूटी पर जाने के बाद मनजिंद्र उर्फ काला उसके घर आता है और उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है. पति ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी मां ने भी पत्नी को कई बार टोका था. मगर उसकी पत्नी नहीं मानी, एक दिन व्यक्ति ने खुद अपनी पत्नी को मनजिंद्र के साथ संबंध बनाते पकड़ा था. इसके बावजूद उसकी पत्नी मनजिंद्र से रिश्ता खत्म करने को तैयार नहीं हुई. इसको लेकर गांव में पंचायत भी हुई. इसके बाद शिकायतकर्ता की पत्नी ने मनजिंद्र से मिलने पर रोकने पर आत्महत्या करने और उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी.