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CORONA EFFECT: 31 मार्च तक सिर्फ जरूरी मामलों में होगी सुनवाई - जरूरी मामलों पर सुनवाई फरीदाबाद

हाई कोर्ट के आदेश पर अब फरीदाबाद जिला अदालत में पेश होने वाले कैदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा. इसके साथ ही सिर्फ अर्जेंट मामलों पर ही सुनवाई जारी रहेगी.

faridabad district court
31 मार्च तक सिर्फ जरूरी मामलों पर फरीदाबाद जिला कोर्ट में होगी सुनवाई
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Published : Mar 18, 2020, 2:32 PM IST

फरीदाबाद: देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला अदालतों में भी सिर्फ जरूरी मामलों पर ही सुनवाई की जा रही है. रूटीन के सभी मामलों पर होने वाली सुनवाई को 31 मार्च तक टाल दिया गया है.

इसके अलावा वकीलों को भी अपने क्लाइंटों को कोर्ट ना बुलाने के आदेश जारी किए गए हैं. अगर बात फरीदाबाद कोर्ट की करें तो यहां भी 31 मार्च तक रुटीन की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है.

31 मार्च तक सिर्फ जरूरी मामलों पर फरीदाबाद जिला कोर्ट में होगी सुनवाई

दरअसल, हाई कोर्ट के आदेश पर अब फरीदाबाद जिला अदालत में पेश होने वाले कैदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा. इसके साथ ही सिर्फ अर्जेंट मामलों पर ही सुनवाई जारी रहेगी. वहीं वकीलों को भी अपने क्लाइंट को कोर्ट में ना बुलाने के आदेश दिए गए हैं.

ये भी पढ़िए: बंद के आदेश के बाद भी पानीपत में खुले मिले कई निजी स्कूल

न्यायाधीश मंगलेश कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर रोजाना हजारों की संख्या में लोग अपने कामकाज के लिए आते हैं.

उन्होंने बताया कि ज्यूडिशियल में काम करने वाले अधिकारियों की कोई छुट्टी नहीं है. उन्होंने बताया कि अदालतों में सैनिटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था की गई है. कोई भी क्लाइंट अपने वकील के पास ना आकर वकील से अपनी मामले की तारीख फोन पर ही पता कर सकता है.

फरीदाबाद: देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला अदालतों में भी सिर्फ जरूरी मामलों पर ही सुनवाई की जा रही है. रूटीन के सभी मामलों पर होने वाली सुनवाई को 31 मार्च तक टाल दिया गया है.

इसके अलावा वकीलों को भी अपने क्लाइंटों को कोर्ट ना बुलाने के आदेश जारी किए गए हैं. अगर बात फरीदाबाद कोर्ट की करें तो यहां भी 31 मार्च तक रुटीन की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है.

31 मार्च तक सिर्फ जरूरी मामलों पर फरीदाबाद जिला कोर्ट में होगी सुनवाई

दरअसल, हाई कोर्ट के आदेश पर अब फरीदाबाद जिला अदालत में पेश होने वाले कैदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा. इसके साथ ही सिर्फ अर्जेंट मामलों पर ही सुनवाई जारी रहेगी. वहीं वकीलों को भी अपने क्लाइंट को कोर्ट में ना बुलाने के आदेश दिए गए हैं.

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न्यायाधीश मंगलेश कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर रोजाना हजारों की संख्या में लोग अपने कामकाज के लिए आते हैं.

उन्होंने बताया कि ज्यूडिशियल में काम करने वाले अधिकारियों की कोई छुट्टी नहीं है. उन्होंने बताया कि अदालतों में सैनिटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था की गई है. कोई भी क्लाइंट अपने वकील के पास ना आकर वकील से अपनी मामले की तारीख फोन पर ही पता कर सकता है.

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