फरीदाबाद: सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद में अरावली पर बने अवैध निर्माण ढहाने का आदेश दे दिए हैं. फिर भी अरावली में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है. अवैध निर्माण करते हुए कर्मचारियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पाराशर ने खुद अपने फोन से बनाकर वायरल किया है.
पाराशर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कांत एन्कलेव के सात निर्माण मालिकों की याचिका को खारिज कर दी थी. अब इन सात निर्माणों को कभी भी तोड़ा जा सकता है. वहीं दूसरी तरह फरीदाबाद-सूरजकुंड रोड पर कई जगहों पर अब भी निर्माण कार्य जारी हैं.
ये अवैध निर्माण नेता और संबंधित विभाग की मिलीभगत से हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि कांत एन्क्लेव मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को है. कांत बिल्डर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का आदेश दे सकता है. इसलिए उसे उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट न होता तो फरीदाबाद के माफिया अरावली को पूरी तरह खत्म कर देते.