ETV Bharat / state

अरावली पर्वत रेंज में बने विवादित कांत एनक्लेव पर चला पीला पंजा, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने अरावली पर्वत माला में कार्रवाई शुरू कर दी है. इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन के दस्ते ने अरावली में बने मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया है. प्रशासन ने कांत एनक्लेव के चारों ओर कड़ी घेराबंदी कर दी है. सभी रास्तों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

कांत एनक्लेव में की गई तोड़फोड़
author img

By

Published : Apr 1, 2019, 4:40 PM IST

फरीदाबाद:बहुचर्चित कांत एनक्लेव में प्रशासन कापीला पंजा चलगया है.सुप्रीम कोर्ट के आदेशके बाद सुबह से ही कांत एनक्लेव में फॉरेस्ट विभाग तोड़फोड़ कर रहा है.

जानें क्या है? पूरा मामला

अरावली पर्वत की रेंज में बने कांत एनक्लेव की जमीन को जंगल घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. पिछले साल कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मकानों को तोड़ने के आदेश दिए थे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को मुआवजा देने के आदेश भी दिए थे.

हरियाणा सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक कांत एनक्लेव में करीब 43 मकान बने हुए हैं. इनमें से 23 का नक्शा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास है. इसके अलावा 20 मकानों का निर्माण बिना नक्शा पास करवाए ही करा दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक खुद मकान खाली करने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य किया था. शपथ पत्र न देने की स्थिति में 31 मार्च के बाद मकान तोड़ देने के आदेश दिए थे.
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अनुसार करीब 20 मकानों के शपथ पत्र नहीं दिए गए थे. 31 मार्च के बाद मकान तोड़ने के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

मीडिया से दूरी
किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है. उच्च अधिकारियों ने किसी को भी अंदर ना जाने के आदेश दिए हैं. जिसका पालन सख्ती से किया जा रहा है. मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है.

फरीदाबाद:बहुचर्चित कांत एनक्लेव में प्रशासन कापीला पंजा चलगया है.सुप्रीम कोर्ट के आदेशके बाद सुबह से ही कांत एनक्लेव में फॉरेस्ट विभाग तोड़फोड़ कर रहा है.

जानें क्या है? पूरा मामला

अरावली पर्वत की रेंज में बने कांत एनक्लेव की जमीन को जंगल घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. पिछले साल कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मकानों को तोड़ने के आदेश दिए थे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को मुआवजा देने के आदेश भी दिए थे.

हरियाणा सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक कांत एनक्लेव में करीब 43 मकान बने हुए हैं. इनमें से 23 का नक्शा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास है. इसके अलावा 20 मकानों का निर्माण बिना नक्शा पास करवाए ही करा दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक खुद मकान खाली करने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य किया था. शपथ पत्र न देने की स्थिति में 31 मार्च के बाद मकान तोड़ देने के आदेश दिए थे.
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अनुसार करीब 20 मकानों के शपथ पत्र नहीं दिए गए थे. 31 मार्च के बाद मकान तोड़ने के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

मीडिया से दूरी
किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है. उच्च अधिकारियों ने किसी को भी अंदर ना जाने के आदेश दिए हैं. जिसका पालन सख्ती से किया जा रहा है. मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है.

Ok

---------- Forwarded message ---------
From: RAVI KUMAR CHANDEL <ravikumar.chandel@etvbharat.com>
Date: Mon 1 Apr, 2019, 08:40
Subject: Leave application
To: <bhupinderkumar@etvbharat.com>


Respected Sir

I would like to  inform you that  I am not well today So, Kindly allow me to take one day leave. I'll be highly greatful to you.

Yours sincerely

Ravi Chandel
Reporter/ Content editor
7204507
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.