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हरियाणा में शिक्षक ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू, 20 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन - Manohar lal khattar

हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के स्वैच्छिक ट्रांसफर को लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी अंतिम तारीख 20 जुलाई है.

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Published : Jul 19, 2019, 9:10 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया शुरू कर दी है. स्कूल प्राधानाचार्यों, हेडमास्टर्स, ईएसएचएम और पीजीटी के स्थानांतरण के लिए 18 जुलाई शाम पांच बजे से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए है. शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए 18 से 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. खाली पदों का रेशनलाइजेशन, पदों की गणना, पदों का सामान्यीकरण, अधिशेष गणना, मेरिट बिंदु गणना (आंतरिक प्रक्रियाएं) 21 से 23 जुलाई तक की जाएंगी. स्कूलों की वरीयता के लिए शिक्षक 24 से 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.

मेरिट प्वाइंट गणना के लिए कटऑफ 31 जुलाई तय की गई है. सेवानिवृत्ति में 12 महीने या उससे कम समय वाले शिक्षक यदि स्थानांतरण अभियान में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा. एक जोन में पांच साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरण अभियान में भाग लेना होगा.

एक जोन में एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले शिक्षक स्वैच्छिक भागीदारी का विकल्प चुन सकेंगे. यदि शिक्षक एक बार स्वैच्छिक भागीदारी का विकल्प चुनता है और अंतिम तिथि से पहले अपना विकल्प नहीं बदलता है, तो उसे अनिवार्य रूप से स्कूलों के विकल्प भरने होंगे अन्यथा उन्हें कहीं भी श्रेणी के तहत स्टेशन आवंटित कर दिया जाएगा.

आवंटन के लिए जिलों के 22 × 22 मैट्रिक्स को डिजाइन किया गया है. शिक्षकों को उनकी वर्तमान पोस्टिंग के निकटतम जिले में 22 × 22 मैट्रिक्स और इसी तरह से शुरू होने वाले एक स्कूल में भेजा जाएगा.

स्थानांतरण के प्रावधान के अनुसार जोन 5,6,7 में पांच साल रहने के बाद भी यदि शिक्षकों को उसी जोन में री-पोस्ट किया गया है तो दूसरों को उचित मौका देने के लिए उन्हें फिर से स्थानांतरण अभियान में भाग लेना होगा. हालांकि, वे उस स्कूल के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं.

जिनका प्रोफाइल स्वीकृत नहीं, नहीं ले सकेंगे अभियान में भाग

ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा प्रोफाइल स्वीकृत नहीं है, वे इस अभियान में भाग नहीं ले पाएंगे. ऐसे शिक्षकों को खाली पदों वाले स्कूल को आवंटित कराने के लिए स्थानांतरण अभियान के समाप्त होने के तुरंत बाद निदेशालय से संपर्क करना होगा. रेशनलाइजेशन के बाद विषयवार एवं स्कूलवार पद सूची को अलग से अधिसूचित किया जाएगा.

जेबीटी-टीजीटी के तबादले 4 से 17 अगस्त तक

प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग चार चरणों में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया को सिरे चढ़ाएगा. पहले चरण में प्रिंसिपल से पीजीटी, दूसरे चरण में जेबीटी के अंतर जिला तबादले 18 से 25 जुलाई तक, तीसरे और चौथे चरण में चार से 17 अगस्त तक जेबीटी और टीजीटी के सामान्य तबादले होंगे.

एक साल की सेवा पूरी कर चुके पीजीटी को पोर्टल बता रहा अपात्र

एक जोन में एक साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले पीजीटी को पोर्टल अपात्र बता रहा है. उनके विकल्प पोर्टल पर नहीं लिए जा रहे हैं. पोर्टल खुलने के बाद जैसे ही पीजीटी ने विकल्प भरने शुरू किए उन्हें नॉट इलीजिबल बता दिया गया. शुक्रवार को पात्र पीजीटी अपनी समस्या शिक्षा निदेशालय को बताएंगे.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया शुरू कर दी है. स्कूल प्राधानाचार्यों, हेडमास्टर्स, ईएसएचएम और पीजीटी के स्थानांतरण के लिए 18 जुलाई शाम पांच बजे से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए है. शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए 18 से 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. खाली पदों का रेशनलाइजेशन, पदों की गणना, पदों का सामान्यीकरण, अधिशेष गणना, मेरिट बिंदु गणना (आंतरिक प्रक्रियाएं) 21 से 23 जुलाई तक की जाएंगी. स्कूलों की वरीयता के लिए शिक्षक 24 से 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.

मेरिट प्वाइंट गणना के लिए कटऑफ 31 जुलाई तय की गई है. सेवानिवृत्ति में 12 महीने या उससे कम समय वाले शिक्षक यदि स्थानांतरण अभियान में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा. एक जोन में पांच साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरण अभियान में भाग लेना होगा.

एक जोन में एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले शिक्षक स्वैच्छिक भागीदारी का विकल्प चुन सकेंगे. यदि शिक्षक एक बार स्वैच्छिक भागीदारी का विकल्प चुनता है और अंतिम तिथि से पहले अपना विकल्प नहीं बदलता है, तो उसे अनिवार्य रूप से स्कूलों के विकल्प भरने होंगे अन्यथा उन्हें कहीं भी श्रेणी के तहत स्टेशन आवंटित कर दिया जाएगा.

आवंटन के लिए जिलों के 22 × 22 मैट्रिक्स को डिजाइन किया गया है. शिक्षकों को उनकी वर्तमान पोस्टिंग के निकटतम जिले में 22 × 22 मैट्रिक्स और इसी तरह से शुरू होने वाले एक स्कूल में भेजा जाएगा.

स्थानांतरण के प्रावधान के अनुसार जोन 5,6,7 में पांच साल रहने के बाद भी यदि शिक्षकों को उसी जोन में री-पोस्ट किया गया है तो दूसरों को उचित मौका देने के लिए उन्हें फिर से स्थानांतरण अभियान में भाग लेना होगा. हालांकि, वे उस स्कूल के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं.

जिनका प्रोफाइल स्वीकृत नहीं, नहीं ले सकेंगे अभियान में भाग

ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा प्रोफाइल स्वीकृत नहीं है, वे इस अभियान में भाग नहीं ले पाएंगे. ऐसे शिक्षकों को खाली पदों वाले स्कूल को आवंटित कराने के लिए स्थानांतरण अभियान के समाप्त होने के तुरंत बाद निदेशालय से संपर्क करना होगा. रेशनलाइजेशन के बाद विषयवार एवं स्कूलवार पद सूची को अलग से अधिसूचित किया जाएगा.

जेबीटी-टीजीटी के तबादले 4 से 17 अगस्त तक

प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग चार चरणों में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया को सिरे चढ़ाएगा. पहले चरण में प्रिंसिपल से पीजीटी, दूसरे चरण में जेबीटी के अंतर जिला तबादले 18 से 25 जुलाई तक, तीसरे और चौथे चरण में चार से 17 अगस्त तक जेबीटी और टीजीटी के सामान्य तबादले होंगे.

एक साल की सेवा पूरी कर चुके पीजीटी को पोर्टल बता रहा अपात्र

एक जोन में एक साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले पीजीटी को पोर्टल अपात्र बता रहा है. उनके विकल्प पोर्टल पर नहीं लिए जा रहे हैं. पोर्टल खुलने के बाद जैसे ही पीजीटी ने विकल्प भरने शुरू किए उन्हें नॉट इलीजिबल बता दिया गया. शुक्रवार को पात्र पीजीटी अपनी समस्या शिक्षा निदेशालय को बताएंगे.

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हरियाणा सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल प्राधानाचार्यों, हेडमास्टर्स, ईएसएचएम और पीजीटी के स्थानांतरण के लिए 18 जुलाई शाम पांच बजे से ऑनलाइन आवेदन मांगे है। शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए 18 से 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। खाली पदों का रेशनलाइजेशन, पदोंकी गणना, पदों का सामान्यीकरण, अधिशेष गणना, मेरिट बिंदु गणना (आंतरिक प्रक्रियाएं) 21 से 23 जुलाई तक की जाएंगी। स्कूलों की वरीयता के लिए शिक्षक 24 से 28 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे।



 मेरिट प्वाइंट गणना के लिए कटऑफ तिथि 31 जुलाई तय की गई है। सेवानिवृत्ति में 12 महीने या उससे कम समय वाले शिक्षक यदि स्थानांतरण अभियान में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। एक जोन में पांच साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरण अभियान में भाग लेना होगा। 



एक जोन में एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले शिक्षक स्वैच्छिक भागीदारी का विकल्प चुन सकेंगे। यदि शिक्षक एक बार स्वैच्छिक भागीदारी का विकल्प चुनता है और अंतिम तिथि से पहले अपना विकल्प नहीं बदलता है, तो उसे अनिवार्य रूप से स्कूलों के विकल्प भरने होंगे अन्यथा उन्हें ‘कहीं भी’ श्रेणी के तहत स्टेशन आवंटित कर दिया जाएगा।



 ‘कहीं भी’ के आवंटन के लिए जिलों के 22 × 22 मैट्रिक्स को डिज़ाइन किया गया है। शिक्षकों को उनकी वर्तमान पोस्टिंग के निकटतम जिले में 22 × 22 मैट्रिक्स और इसी तरह से शुरू होने वाले एक स्कूल में भेजा जाएगा। 



स्थानांतरण के प्रावधान के अनुसार जोन 5,6,7 में पांच साल रहने के बाद भी यदि शिक्षकों को उसी जोन में री-पोस्ट किया गया है तो दूसरों को उचित मौका देने के लिए फिर से स्थानांतरण अभियान में भाग लेना होगा। हालांकि, वे उस स्कूल के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।



जिनका प्रोफाइल स्वीकृत नहीं, नहीं ले सकेंगे अभियान में भाग



ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा प्रोफाइल स्वीकृत नहीं है, वे इस अभियान में भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसे शिक्षकों को खाली पदों वाले स्कूल को आवंटित कराने के लिए स्थानांतरण अभियान के समाप्त होने के तुरंत बाद निदेशालय से संपर्क करना होगा। रेशनलाइजेशन के बाद विषयवार एवं स्कूलवार पद सूची को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।



जेबीटी-टीजीटी के तबादले 4 से 17 अगस्त तक

प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग चार चरणों में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया को सिरे चढ़ाएगा। पहले चरण में प्रिंसिपल से पीजीटी, दूसरे चरण में जेबीटी के अंतर जिला तबादले 18 से 25 जुलाई तक, तीसरे व चौथे चरण में चार से 17 अगस्त तक जेबीटी और टीजीटी के सामान्य तबादले होंगे।



एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पीजीटी को पोर्टल बता रहा अपात्र

एक जोन में एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले पीजीटी को पोर्टल अपात्र बता रहा है। उनके विकल्प पोर्टल पर नहीं लिए जा रहे। पोर्टल खुलने के बाद जैसे ही पीजीटी ने विकल्प भरने शुरू किए उन्हें नॉट इलीजिबल बता दिया गया। शुक्रवार को पात्र पीजीटी अपनी समस्या शिक्षा निदेशालय को बताएंगे।


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