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31 मई को चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने का अंतिम दिन, अभी तक कई करदाताओं ने जमा नहीं कराए टैक्स

चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने आखिरी दिन 31 मई को है. लेकिन, हैरानी की बात यह है कि अभी भी कई करदाताओं ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है. हालांकि चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से कहा गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा. (taxpayers paid property tax in Chandigarh)

taxpayers paid property tax in Chandigarh
31 मई को चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने का अंतिम दिन
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Published : May 30, 2023, 7:25 PM IST

चंडीगढ़: 31 मई से पहले संपत्ति कर का बकाया जमा करने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी है. वहीं, अंतिम दिन नजदीक आने के साथ ही लोगों को जुर्माने का डर भी सता रहा है. ऐसे में चंडीगढ़ नगर निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सोमवार को कुल 1.42 लाख मूल्यांकनकर्ताओं में से केवल 75,473 लोगों ने अब तक संपत्ति कर जमा करवाते हुए प्रशासन द्वारा दी जा रही छूट का फायदा उठाया है.

रिकॉर्ड के अनुसार, चंडीगढ़ नगर निगम ने मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए छूट के प्रावधान के साथ बिल जारी किए थे, जो 31 मई, 2023 तक वैध है. जुर्माना और बिल जारी होने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा. साथ ही नगर निगम अधिनियम की धारा-138 के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी.

31 मई संपत्ति कर बकाया जमा करने का अंतिम दिन: रिकॉर्ड्स से पता चला है कि नगर निगम ने स्व. मूल्यांकन योजना के तहत एमसी संपत्ति उपनियम 2003 के खंड 2 (ix) के तहत आकलन वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति कर की गणना की है. सार्वजनिक नोटिस के साथ-साथ व्यक्तिगत मांग नोटिस को संग्रह के लिए आगे बढ़ाया गया है.

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ में 50 फीसदी करदाताओं ने नहीं किया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान, डिफॉल्टरों को नोटिस जारी करने की तैयारी

नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि नगर निगम चंडीगढ़ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 के अध्याय IX खंड 12 के अनुसार, एक सुविधा प्रदान की गई है. योजना के तहत यदि वर्ष की शुरुआत में पूरे वर्ष के लिए कचरा शुल्क का भुगतान किया जाता है, तो उपयोगकर्ता दो महीने की छूट के लिए पात्र होगा. इसलिए प्रभावी रूप से केवल दस महीने के लिए भुगतान करना होगा. इसी तरह, यदि कोई उपयोगकर्ता छह महीने के लिए एडवांस में कचरा शुल्क का भुगतान करना चुनता है, तो उसे 15 दिनों की छूट मिलती है. इसलिए प्रभावी रूप से साढ़े पांच महीने का भुगतान करना पड़ता है.

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ में पानी की बर्बादी करने पर होगी सख्त कार्रवाई, 54 घरों को नोटिस जारी, 2 चालान किए गए

चंडीगढ़: 31 मई से पहले संपत्ति कर का बकाया जमा करने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी है. वहीं, अंतिम दिन नजदीक आने के साथ ही लोगों को जुर्माने का डर भी सता रहा है. ऐसे में चंडीगढ़ नगर निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सोमवार को कुल 1.42 लाख मूल्यांकनकर्ताओं में से केवल 75,473 लोगों ने अब तक संपत्ति कर जमा करवाते हुए प्रशासन द्वारा दी जा रही छूट का फायदा उठाया है.

रिकॉर्ड के अनुसार, चंडीगढ़ नगर निगम ने मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए छूट के प्रावधान के साथ बिल जारी किए थे, जो 31 मई, 2023 तक वैध है. जुर्माना और बिल जारी होने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा. साथ ही नगर निगम अधिनियम की धारा-138 के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी.

31 मई संपत्ति कर बकाया जमा करने का अंतिम दिन: रिकॉर्ड्स से पता चला है कि नगर निगम ने स्व. मूल्यांकन योजना के तहत एमसी संपत्ति उपनियम 2003 के खंड 2 (ix) के तहत आकलन वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति कर की गणना की है. सार्वजनिक नोटिस के साथ-साथ व्यक्तिगत मांग नोटिस को संग्रह के लिए आगे बढ़ाया गया है.

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नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि नगर निगम चंडीगढ़ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 के अध्याय IX खंड 12 के अनुसार, एक सुविधा प्रदान की गई है. योजना के तहत यदि वर्ष की शुरुआत में पूरे वर्ष के लिए कचरा शुल्क का भुगतान किया जाता है, तो उपयोगकर्ता दो महीने की छूट के लिए पात्र होगा. इसलिए प्रभावी रूप से केवल दस महीने के लिए भुगतान करना होगा. इसी तरह, यदि कोई उपयोगकर्ता छह महीने के लिए एडवांस में कचरा शुल्क का भुगतान करना चुनता है, तो उसे 15 दिनों की छूट मिलती है. इसलिए प्रभावी रूप से साढ़े पांच महीने का भुगतान करना पड़ता है.

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