चंडीगढ़: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग (Haryana State Election Commission) द्वारा हाल ही में प्रदेश के 18 जिलों में पंचायत चुनाव सम्पन्न करवाए गए है. निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि हरियाणा में पंचायत चुनाव में चुने गए कुछ नवनिर्वाचित पंचों व सरपंचों के जाली /नकली शैक्षणिक प्रमाण पत्र होने की शिकायतें मिली हैं. हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों (पंचायत) को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं.
धनपत सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग को प्राप्त शिकायतों की जानकारी फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार तथा पलवल जहां अभी चुनाव होने बाकी हैं को छोड़ कर शेष सभी 18 जिलों की शिकायतें संबंधित उपायुक्तों को भेज दी हैं. उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि इनकी जांच जिले में कार्यरत किसी आईएएस/ एचसीएस अधिकारी द्वारा करवाई जाए.
धनपत सिंह ने कहा कि यदि कोई पंच या सरपंच जांच के बाद अयोग्य पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हरियाणा पंचायती राज अधिनियम (Haryana Panchayati Raj Act) 1994 की धारा 51 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये. इस प्रावधान के अनुसार सरपंच या पंच को निलंबित या हटाया जा सकता है. यह कार्रवाई करने से पहले उपायुक्त द्वारा ऐसे पंचों/सरपंचों को सुनवाई का मौका देना होगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र में धनपत सिंह ने उपायुक्तों को निर्देश दिये हैं कि ऐसे मामलों पर की गई कार्रवाई से हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को भी अवगत करवायें. जिस किसी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो वह सीधे अपने ज़िले के उपायुक्त को भेजें.