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अब हरियाणा से राजस्थान जाने वाले यात्रियों को देनी होगी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट - राजस्थान में कोरोना केस

राजस्थान के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को राजस्थान आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व कराई गई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी.

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Published : Mar 6, 2021, 10:57 PM IST

चंडीगढ़/जयपुर: राजस्थान में कोराना के एक बार फिर से एक्टिव होने की आशंका के मद्देनजर गहलोत सरकार सतर्क हो गई है. गहलोत सरकार ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को राजस्थान आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व कराई गई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी.

इससे पहले राजस्थान सरकार ने 25 फरवरी को केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य किया था, हालांकि बाद में सरकार ने कुछ शिथिलता भी प्रदान की थी. इन दोनों राज्यों से आने वाले यात्रियों के राजस्थान आगमन पर यदि कोई यात्री रिपोर्ट देने में असमर्थ रहता है और स्क्रीन के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन करने के आदेश दिए.

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़: बच्चे को गोद में लिए महिला कांस्टेबल निभा रही थी ड्यूटी, अब होगी कार्रवाई!

गृह विभाग ने दूसरे आदेश में राज्य सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को जिले के प्रवेश द्वार पर पूर्व की भांति चैक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. सभी जिला कलेक्टरों को आदेशों की पालना कठोरता से करने के निर्देश दिए हैं.

गृह विभाग ने अपने तीसरे आदेश में टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता पर महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर और एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट आथॉरिटी ऑफ इंडिया, सांगानेर, जयपुर को पत्र लिखकर राज्य सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

चंडीगढ़/जयपुर: राजस्थान में कोराना के एक बार फिर से एक्टिव होने की आशंका के मद्देनजर गहलोत सरकार सतर्क हो गई है. गहलोत सरकार ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को राजस्थान आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व कराई गई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी.

इससे पहले राजस्थान सरकार ने 25 फरवरी को केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य किया था, हालांकि बाद में सरकार ने कुछ शिथिलता भी प्रदान की थी. इन दोनों राज्यों से आने वाले यात्रियों के राजस्थान आगमन पर यदि कोई यात्री रिपोर्ट देने में असमर्थ रहता है और स्क्रीन के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन करने के आदेश दिए.

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गृह विभाग ने दूसरे आदेश में राज्य सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को जिले के प्रवेश द्वार पर पूर्व की भांति चैक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. सभी जिला कलेक्टरों को आदेशों की पालना कठोरता से करने के निर्देश दिए हैं.

गृह विभाग ने अपने तीसरे आदेश में टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता पर महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर और एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट आथॉरिटी ऑफ इंडिया, सांगानेर, जयपुर को पत्र लिखकर राज्य सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

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