चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को राहत प्रदान कर की है. प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 31 दिसम्बर, 2022 तक देय सम्पत्ति कर जमा करवाने पर पूरा और 31 जनवरी, 2023 तक देय सम्पत्ति कर जमा करवाने पर 50 प्रतिशत ब्याज माफ करने की योजना लागू की है. बता दें कि इस निर्णय के बाद अब तक प्रदेश में सम्पत्तियों की संख्या में 33 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है. (relief to tax payers of haryana) (depositing property tax by 31 january in haryana)
विधानसभा सत्र के बाद, सदन के बाहर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार द्वारा शहरी सीमा क्षेत्र से बाहर अवैध तरीके से विकसित की गई कॉलोनियों को नियमित करने का भी रास्ता निकाला जा रहा है, इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, शहरों में पुराने क्षेत्र में बसी कॉलोनियों को कोर एरिया घोषित किया जाएगा और इसमें 50 साल से अधिक कब्जे पर बैठे व्यक्तियों को मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति दी जाएगी.
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उन्होंने कहा कि ऐसी कॉलोनियों में सम्पत्तियां न तो आवासीय श्रेणियों में आ रही थीं और न ही वाणिज्यिक श्रेणी में. इसलिए ये फैसला लिया गया है. सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य योजनाबद्ध तरीके से शहर को बसाना है. इसके साथ ही सरकार ने नागरिकों के हित में नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने का भी निर्णय लिया है. (CM Manohar Lal on relief to tax payers of haryana)
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